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हाईकोर्ट ने दिया फिर से बिना फीस लिए सिविल जज का एग्जाम कराने का आदेश

locationबिलासपुरPublished: Nov 15, 2019 06:18:18 pm

Submitted by:

Murari Soni

हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीजीपीएससी सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने दिया फिर से बिना फीस लिए सिविल जज का एग्जाम कराने का आदेश

हाईकोर्ट ने दिया फिर से बिना फीस लिए सिविल जज का एग्जाम कराने का आदेश

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीजीपीएससी सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से बिना फीस लिए सिविल जज का एग्जाम कराने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई है।
प्रश्नपत्र में गड़बड़ी के चलते इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुडी की सिंगल बेंच ने ये निर्णय सुनाया। हाईकोर्साट ने पीएससी को नए सिरे से परीक्षा लेने का आदेश दिया है।
हम आपका बता दें कि सीजीपीएससी के अधिकांश प्रश्नों में गलतियां थी। इसे लेकर 8 से अधिक परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सीजीपीएससी सिविल जज की यह परीक्षा मई 2019 में हुई थी। हाई court के आदेश के बाद अब सीजीपीएससी सिविल जज की यह परीक्षा देने वालों को फिर से परीक्षा देनी पड़ सकती है
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