हाईकोर्ट: नान एसआईटी के खिलाफ एसपी रजनेश की याचिका से हाईकोर्ट की एकलपीठ का सुनवाई से इंकार
बिलासपुरPublished: Mar 18, 2019 08:57:08 pm
नान मामले में शासन द्वारा गठित एसआईटी और एफआईआर के खिलाफ एंटी कररप्शन ब्यूरो के एसपी रजनेश सिंह की याचिका
हाईकोर्ट: नान एसआईटी के खिलाफ एसपी रजनेश की याचिका से हाईकोर्ट की एकलपीठ का सुनवाई से इंकार
शासन द्वारा गठित एसआईटी और एफआईआर के खिलाफ एंटी कररप्शन ब्यूरो के एसपी रजनेश सिंह की याचिका बिलासपुर. नान मामले में शासन द्वारा गठित एसआईटी और एफआईआर के खिलाफ एंटी कररप्शन ब्यूरो के एसपी रजनेश सिंह की याचिका पर जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। मामले की सुनवाई अब किसी अन्य बेंच में की जाएगी, हालांकि इसकी तिथि अभी तय नहीं की गई है।
नान मामले में अपने ऊपर एफआईआर किए जाने और एसआईटी गठन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी रजनेश सिंह ने याचिका लगाई है। याचिका में जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा दवाबपूर्वक शिकायत लिखवाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की गई है। इसी मामले में एसीबी के डीएसपी आरके दुबे द्वारा भी याचिका दायर कर एफआईआर रद्द किए जाने की माग की गई है। उक्त मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी को जांच किए जाने की छूट देते हुए जांच संवैधानिक और कानूनी दायरे में किए जाने के निर्देश दिए हैं।