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बिलासपुर

अवमानना मामले में गृह सचिव व डीजीपी से जवाब तलब

जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने अवमानना मामले में गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बिलासपुरMay 18, 2019 / 08:26 pm

Murari Soni

High Court seeks reply from Home Secretary and DGP

अवमानना मामले में गृह सचिव व डीजीपी से जवाब तलब

बिलासपुर. जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ ने अवमानना मामले में गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।बेमेतरा निवासी झाड़ूसिंह राजपूत पुलिस लाइन बेमेतरा में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। सेवाकाल के 62 वर्ष पूरे होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत्ति दे दी गई। लेकिन सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद भी पेंशन, ग्रेच्यूटी, जीपीएफ, जीआईएस, अवकाश नकदीकरण समेत अन्य देयक का भुगतान नहीं किया गया।
विभाग द्वारा देयक का भुगतान नहीं किए जाने पर राजपूत द्वारा अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार कर गृह सचिव अरुणदेव गौतम, डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को याचिकाकर्ता के समस्त देयकों का भुगतान 90 दिनों में करने का आदेश दिया।
परंतु 90 दिनों की समयावधि बीत जाने के बाद भी देयकों का भुगतान नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका लगाई गई। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर अविंलब जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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