विभाग द्वारा देयक का भुगतान नहीं किए जाने पर राजपूत द्वारा अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार कर गृह सचिव अरुणदेव गौतम, डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को याचिकाकर्ता के समस्त देयकों का भुगतान 90 दिनों में करने का आदेश दिया।
परंतु 90 दिनों की समयावधि बीत जाने के बाद भी देयकों का भुगतान नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका लगाई गई। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर अविंलब जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।