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टीके पर हाईकोर्ट सख्त: कोरोना तीसरी लहर की तैयारियों पर मांगा शपथपत्र, सरकार ने दिया ब्योरा

locationबिलासपुरPublished: Jul 14, 2021 11:02:42 am

Submitted by:

Ashish Gupta

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्य शासन ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारियों को लेकर जवाब प्रस्तुत किया है। शासन की ओर से अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट व कंसंट्रेटर की उपलब्धता की जानकारी दी गई है।

coronavirus in uttarakhand

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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में राज्य शासन ने कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of Coronavirus) से बचने की तैयारियों को लेकर जवाब प्रस्तुत किया है। शासन की ओर से अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट व कंसंट्रेटर की उपलब्धता की जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार केंद्र के साथ मिलकर जि़ला मुख्यालयों में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। हाईकोर्ट में सरकार ने पूरी जानकारी का स्टेटस रखा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के अस्पतालों में बेड और स्टाफ की व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर कार्ययोजना पूछी थी। अप्रैल-मई में आई दूसरी लहर में प्रदेश में एक दिन में 15 हज़ार से भी अधिक मामले और हजारों मौतें हुई थी। चिकित्सा विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की भी आशंका जताई है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं।

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टीकाकरण बंद होने पर गंभीर है कोर्ट
हाईकोर्ट ने प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वैक्सीन खत्म होने और टीकाकरण बंद होने को भी गंभीरता से लिया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव को शपथपत्र के साथ बताने को कहा है कि यह स्थिति क्यों है और राज्य शासन क्या कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को रखी गई है।

नागरिकों की जिम्मेदारी राज्य की
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हिमांशु सिन्हा ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों में ताले पड़े हैं और लोग भटक रहे हैं। शासन की ओर से केंद्र से टीके न मिल पाने की बात कही गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के नागरिकों के प्रति राज्य शासन ही जिम्मेदार है। पिछले माह केंद्र की गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य शासन की ओर से क्या प्रयास किए गए। हाईकोर्ट ने प्रदेश में टीकाकरण की पूरी स्थिति पर शपथपत्र देने के निर्देश दिए हैं।

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कोर्ट ने पूछा कितने लोगों को टीका लग चुका, कितनों को लगना है
हाईकोर्ट ने यह बताने को भी कहा था कि प्रदेश में टीकाकरण योग्य लोग कितने हैं। कुल कितने लोगों को टीका लग चुका और कितनों को लगना है। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान केंद्र शासन द्वारा टीके उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने सभी पात्र लोगों को बिना परेशानी टीका लग सके इसकी व्यवस्था करने की जरूरत बताई। याचिकाकर्ता की ओर से सभी पात्र लोगों को वैक्सीन समय पर लगाने की जरूरत बताई गई।

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