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टीकाकरण बंद होने पर गंभीर है कोर्ट
हाईकोर्ट ने प्रदेश में अधिकांश जगहों पर वैक्सीन खत्म होने और टीकाकरण बंद होने को भी गंभीरता से लिया। राज्य के स्वास्थ्य सचिव को शपथपत्र के साथ बताने को कहा है कि यह स्थिति क्यों है और राज्य शासन क्या कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को रखी गई है।
नागरिकों की जिम्मेदारी राज्य की
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हिमांशु सिन्हा ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों में ताले पड़े हैं और लोग भटक रहे हैं। शासन की ओर से केंद्र से टीके न मिल पाने की बात कही गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के नागरिकों के प्रति राज्य शासन ही जिम्मेदार है। पिछले माह केंद्र की गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य शासन की ओर से क्या प्रयास किए गए। हाईकोर्ट ने प्रदेश में टीकाकरण की पूरी स्थिति पर शपथपत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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कोर्ट ने पूछा कितने लोगों को टीका लग चुका, कितनों को लगना है
हाईकोर्ट ने यह बताने को भी कहा था कि प्रदेश में टीकाकरण योग्य लोग कितने हैं। कुल कितने लोगों को टीका लग चुका और कितनों को लगना है। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान केंद्र शासन द्वारा टीके उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने सभी पात्र लोगों को बिना परेशानी टीका लग सके इसकी व्यवस्था करने की जरूरत बताई। याचिकाकर्ता की ओर से सभी पात्र लोगों को वैक्सीन समय पर लगाने की जरूरत बताई गई।