शहर के सिटी कोतवाली चौक के निकट लगभग 40 वर्षों पूर्व स्टेअप योजना के अंतर्गत इन व्यवसायियों को गुमटियां आवंटित कर व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उनको पुनर्स्थापित किए बिना बलात रूप से नगर निगम बिलासपुर द्वारा विस्थापित कर दिया गया। गुमटी व्यवसायियों ने इसके विरुध्द अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला के माध्यम से विशेष हस्तक्षेप याचिका दायर की। नगर निगम बिलासपुर एवं राज्य शासन ने सिटी कोतवाली इलाके से बेदखल किये गये गुमटी व्यवसायियों को जल्द पुनर्स्थापित करने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं