scriptसंविदा डेंटल सर्जनों को बोनस अंक देने का मामला निराकृत करने के निर्देश | Instructions to resolve the issue of giving bonus marks to contract de | Patrika News

संविदा डेंटल सर्जनों को बोनस अंक देने का मामला निराकृत करने के निर्देश

locationबिलासपुरPublished: Jul 01, 2022 10:06:14 pm

Submitted by:

AVINASH KUMAR JHA

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा डेंटल सर्जन पदों पर सीधी भर्ती के लिए 15 जुलाई को आयोजित परीक्षा में बोनस अंक प्रदान करने हाईकोर्ट में संविदा पदों पर कार्यरत डेंटल सर्जनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, मन्त्रालय तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, को उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्पन्न होने से पहले याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ताओ को संविदा के बोनस अंक पर निर्यण लेने के निर्देश दिए है।

संविदा डेंटल सर्जनों को बोनस अंक देने का मामला निराकृत करने के निर्देश

संविदा डेंटल सर्जनों को बोनस अंक देने का मामला निराकृत करने के निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा डेंटल सर्जन पदों पर सीधी भर्ती के लिए 15 जुलाई को आयोजित परीक्षा में बोनस अंक प्रदान करने हाईकोर्ट में संविदा पदों पर कार्यरत डेंटल सर्जनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, मन्त्रालय तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, को उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्पन्न होने से पहले याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ताओ को संविदा के बोनस अंक पर निर्यण लेने के निर्देश दिए है।
छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा 09 फरवरी 2022 को डेंटल सर्जन के 44 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था। परीक्षा के लिए निर्धारित अंकों में संविदाकर्मियों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जबकि उनके कार्य अनुभव की अवधि कोरोनाकाल को मिलाकर 9 से 10 वर्षों की हो चुकी है। इस पर डेन्टल सर्जन (संविदा) डॉ प्रज्ञा लोधी एवं 26 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। याचिका में कार्यानुभव को मुख्य आधार मानते हुए उनको बोनस अंक दिलाने की मांग की गई।
छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा 09 फरवरी 2022 को डेंटल सर्जन के 44 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था। परीक्षा के लिए निर्धारित अंकों में संविदाकर्मियों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जबकि उनके कार्य अनुभव की अवधि कोरोनाकाल को मिलाकर 9 से 10 वर्षों की हो चुकी है। इस पर डेन्टल सर्जन (संविदा) डॉ प्रज्ञा लोधी एवं 26 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। याचिका में कार्यानुभव को मुख्य आधार मानते हुए उनको बोनस अंक दिलाने की मांग की गई। इस पर डेन्टल सर्जन (संविदा) डॉ प्रज्ञा लोधी एवं 26 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। याचिका में कार्यानुभव को मुख्य आधार मानते हुए उनको बोनस अंक दिलाने की मांग की गई
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