खर्च सीमा बढ़ाने प्रस्ताव जरूरी
वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में व्यय सीमा कुल बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । विभाग द्वारा अति आवश्यक होने की स्थिति में इस व्यय सीमा में शिथिलता हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करना होगा । वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात् मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
निर्माणाधीन को प्राथमिकता
निर्माण विभागों सहित जिन विभागों के वर्ष 2020- 21 के बजट में पूंजीगत व्यय मद में व्यय हेतु प्रावधान किए गए हैं । उनमें से विभागों द्वारा कार्यों की अत्यावश्यकता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाए । विभागों द्वारा यथासंभव निर्माणाधीन कार्यो को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाए । नवीन कार्यों के अति आवश्यक होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर ही उनको वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृति हेतु विचार किया जाए । जिन नवीन मद कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना है । उनको विभाग द्वारा मंत्री के प्रशासनिक अनुमोदन से प्राथमिकता तय करने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाए ।
समय सीमा 30 तक बढ़ाई
सभी विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों जिला एवं अन्य कार्यालयों सहित को बजट का पुनआर्ववंटन कर ई . कोष के सर्वर में प्रविष्टि 26 अपै्रल तक समय सीमा निर्धारित थी । तालाबंदी के कारण इस प्रक्रिया में कतिपय कार्यालयों को बजट आवंटन समय पर न हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस समय सीमा में वृद्धि करते हुए 30 मई तक निर्धारित किया गया है ।