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सुरक्षा के उपाय भी शून्य, पांच दिन बाद जांच करने पहुंचे लेबर इंस्पेक्टर

locationबिलासपुरPublished: May 22, 2019 12:31:24 pm

Submitted by:

Murari Soni

गैरकानूनी तरीके से चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री, खाद्य विभाग के अफसरों को खबर तक नहीं

Labor inspector arrived to check for five days

सुरक्षा के उपाय भी शून्य, पांच दिन बाद जांच करने पहुंचे लेबर इंस्पेक्टर

बिलासपुर. बंधवापारा में मेलोडी आइसक्रीम फैक्ट्ररी में सुरक्षा के सभी मापदण्ड को ताक में रखकर काम किया जा रहा था। हाल नुमा कमरे में आइसक्रीम के फ्रीजर रखे हुए थे। करंट से बाल श्रमिक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री के संचालक प्रदीप प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया है। पुलिस ने आरोपी प्रदीप पर मशीन से कोई ऐसा कार्य जो उतावलेपन या उपेक्षा के कारण मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो की धारा 287, गैर इरादतन हत्या व अपराध में एक से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका पर धारा 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में
लिया है।
पत्रिका टीम ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन फैक्ट्री और आसपास क्षेत्र का जायजा लिया। फैक्ट्री संचालक आरोपी प्रदीप के मकान के एक हिस्से में सुरक्षा के सारे मापदण्ड को दरकिनार कर फैक्टरी चला रहा था। गर्मी में आइसक्रीम की मांग अधिक होने पर बड़ों से लेकर बच्चों तक को मजदूरी में रखे हुए था। लेकिन सुरक्षा के एक भीमापदण्ड का पालन इस आइसक्रीम फैक्ट्री में नहीं किया जा रहा था। पडोसियों ने ज्यादा तो प्रदीप के विषय में नहीं बताया लेकिन एक बात जरुर थी कि वह काम के दौरान किसी भी मजदूर को काम के पूरे पैसे नहीं देता था। इसके कारण लोग उसके पास पिछले रुपए लेने के लिए दुबारा काम में चले आते थे। बाल मजदूरी इस फैक्ट्री में लम्बे समय से चल रही थी। सागर ध्रुव (13) पिता राजेश ध्रुव बंधवापारा निवासी की करंट से मौत के बाद जागी पुलिस ने मेलोडी आइसक्रीम फैक्ट्री काम रुकवा कर फ्रिजर को जब्त कर आरोपी पर विभिन्न धाराएं लगाई है। पुलिस की माने तो मामले की जांच के बाद कुछ और लोग आरोपी बनेंगे।
आरोपी पर लगी विभिन्न धाराएं
आरोपी प्रदीप प्रजापति पिता बाबूलाल पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का अपराध (304) दर्ज किया है। 304 सिद्ध होने पर आरोपी को अजीवन कारावास या फिर एक अवधी के लिए कारवास की सजा का प्रावधान है न्यायालय इसे दस वर्ष के लिए भी बढ़ा सकती है।
आईपीसी की धारा 287 का अपराध दर्ज किया है इस धारा का अभिप्राय: मशीनरी से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से मानव जीवन पर संकट उत्पन्न होने की संभावना हो या किसी व्यक्ति के अधीन मशीनरी की ऐसी व्यवस्था करना जिससे किसी की जिंदगी संक ट में घिर जाए लापरवाही दर्शाता हो ऐसे अपराध में छ: माह की सजा व 1 हजार तक जुर्माना का प्रावधान है या फिर दोनों भी हो सकता है।
सकरी गली में फैक्ट्री
बंधवापारा में स्थित मेलोडी आइसक्रीम फैक्ट्ररी जाने का रास्ता लगभग 5 फिट चौडा है। यहां रहने वालों की मोटर सायकल व अन्य वाहन रखे होने के कारण 4 फिट का रास्ता बच जाता है। चार पहिया वाहन अंदर तो चली जाती है लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि इस कारण भी अधिकारी जांच करने नहीं आते थे। प्रदीप बिना किसी रोक टोक लायसेंस एक्सपायरी होने के बाद भी आइसक्रीम फैक्ट्ररी का संचालित कर रहा था।
नहीं हुआ लायसेंस का नवीनीकरण
बंधवापारा काछी बाड़ी सरकंडा में मेलोडी आइसक्रीम फैक्ट्री का संचालन करने वाले प्रदीप प्रजापति ने पिछले माह 9 अपै्रल को खाद्य एवं औषधि प्रशासन में लायसेंस का नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है। फैक्ट्री संचालक पिछले कई वर्षों से यह फैक्ट्री संचालित कर रहा था। संचालक प्रदीप प्रजापति एक-एक वर्ष के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से लायसेंस लेता रहा।
खामियों पर नहीं गई विभाग की नजर
किसी भी फैक्ट्री को शुरु करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विभाग ने लायसेंस 2014 तक का जारी किया था। लेकिन उसके बाद लायसेंस का रिन्युअल न होने की दशा में अधिकारियों ने यह जांच करना भी जरुरी नहीं समझा कि फैक्ट्री चल रही है या फि र बंद हो चुकी है। यहां कोई बाल मजदूर काम कर रहे या नहीं ऐसे कई बिन्दु है जिन पर श्रम विभाग व खाद्य एंव औषधि विभाग ने कभी जांच ही नहीं की और परिणामस्वरूप धडल्ले से फैक्ट्री चलती रही।
घटना के पांचवे दिन जांच करने पहुंचे श्रम निरीक्षक
बंधवापारा सरकंडा में आइसक्रीम फैक्ट्री में घटना के पांचवें दिन मंगलवार को श्रम विभाग के दो श्रम निरीक्षक चंद्रकांत पटेल और काशीनाथ पांडेय मौके पर जांच करने पहुंचे। दोनों श्रम निरीक्षकों को मौके पर फैक्ट्री बंद मिली। श्रम निरीक्षकों ने आसपास के लोगों से दुर्घटना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। लेकिन पड़ोसियों ने इस मामले में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों श्रम निरीक्षक वापस लौट गए ।
–नाबालिग श्रमिक की काम के दौरान करंट से मौत की सूचना पर मंगलवार को जांच के लिए दो श्रम निरीक्षक भेजे गए थे। फैक्ट्री बंद मिली। पड़ोसियों ने दुर्घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। आरोपी के जेल में होने की जानकारी मिली है। उसके रिहा होने के बाद पूछताछ की जाएगी।- अनिल कुमार कुजूर, सहायक श्रमायुक्त,बिलासपुर
&मेलोडी आइसक्रीम फैक्ट्री के संचालक ने लायसेंस नवीनीकरण का आवेदन पिछले माह दिया है। मौके की जांच नहीं होने पर लायसेंस नवीनीकरण करने का कार्य लंबित है।
देवेंद्र विंध्यराज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,बिलासपुर
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