उक्त मामले में कोर्ट ने आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि पुलिस थानों में 5 दिन से अधिक की सीसीटीवी स्टोरेज की सुविधा नहीं है, लिहाजा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। याचिका में इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है।
ज्ञात हो कि याचिकाकर्ता ने पुलिस ने 14 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था व इसके 11 दिनों बाद जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रकरण की सुनवाई के बाद राज्य शासन को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है