भारत निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के लिए 12 दस्तावेज मान्य किए हैं। इसमें से किसी एक दस्तावेज को मतदान केन्द्र में दिखाने के बाद ही मतदाताओं को मतदान करने का मौका मिल सकेगा। विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बीएलओ द्वारा बांटे जाने वाले फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के आधार पर आप वोट नहीं कर सकेंगे।
ये दस्तावेज हैं मान्य
– मतदाता परिचय पत्र
– आधार कार्ड
– पासपोर्ट
– ड्राइविंग लाइसेंस
– केन्द्र राज्य सरकार तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
– बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक
– पैन कार्ड
– मनरेगा जॉब कार्ड
– स्वास्थ्य बीमा कार्ड
– फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
– सांसद व विधायकों को जारी पहचान पत्र
– स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी
बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 25 उम्मीदवार आमने सामने हैं। जिनके भविष्य का फैसला आज 18 लाख 75 हजार मतदाताओं के मतदान से होगा। इन मतदाताओं के लिए बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 2 हजार 221 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
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