निरीक्षण और रिपोर्ट इसलिए : इस परियोजना में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य और अवैध खनन को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने कमिश्रर मिश्रा की नियुक्ति कर स्पाट वेरिफिकेशन के निर्देश दिए थे। साथ ही मामले की पूरी जानकारी फोटोग्राफ्स प्राधिकरण को देने के लिए कहा था। पेंड्रा और गेवरा तक के 98 से 135 किलोमीटर के वन क्षेत्र में रेल कारिडोर परियोजना का काम 2016 में शुरु किया गया है। इस परियोजना में वन क्षेत्र में अवैध खनन और नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता श्रीवास्तव ने कोरबा के सांसद बंशीलाल एवं अन्य एक कंपनी को नियम विरुद्ध टेंडर दिए जाने की शिकायत की है। जबकि टेंडर की शर्तों के अनुसार उसी कंपनी को टेंडर दिया जा सकता है, जिसे इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो औैर जिसने पूर्व में इस तरह का कार्य किया हो।