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मकान मालिकों को राहत की खबर, एक घर बेचकर खरीद रहे हैं दूसरा तो नहीं लगेगा आयकर, 2 साल के अंदर रहेगी रियायत

locationबिलासपुरPublished: Apr 18, 2019 02:03:34 pm

Submitted by:

BRIJESH YADAV

फ्लैट बेचने से मुनाफे की रकम पर कर छूट के लिए इसे 24 माह के भीतर दूसरे मकान की खरीदी में निवेश किया जाना आवश्यक होगा

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बिलासपुर. आयकर अपीलीय अधिकरण मुंबई ने करदाताओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। लांग टर्म कैपिटल गेंस के एक मामले की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कई फ्लैट या मकान बेचने से मिली रकम का इस्तेमाल अगर एक फ्लैट या मकान खरीदने में किया जाता है तो कर में छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन फ्लैट बेचने से मुनाफे की रकम पर कर छूट के लिए इसे 24 माह के भीतर दूसरे मकान की खरीदी में निवेश किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही आदेश में स्पष्ट कहा है कि अब मकान पर कब्जे की तिथि से ही गणना की जाएगी। अभी तक ये हो रहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना पुराना मकान या फ्लैट बेचकर दूसरा मकान खरीदा और पजेशन 24 माह बाद मिली तो दोबारा कर अदा करने की बाध्यता थी। ट्रिब्यूनल के इस नए आदेश से अब घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
किस बात को लेकर था विवाद
यदि कोई करदाता कम से कम दो साल तक रखे गए रिहायशी घर की बिक्री से मुनाफा कमाता है तो उस लाभ को लांग टर्म कैपिटलस गेन के तौर पर लिया जाता है। यह मुनाफा कर योग्य होता है। इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स लिया जाता है। कई खरीदारों ने अपने पुराने मकान को बेचकर दूसरा घर खरीदा और मकान पर कब्जे में 24 माह से अधिक की देर हो गई तो उन्हें दोबारा टैक्स देना पड़ रहा था। इस तरह के कई मामलों में करदाताओं के क्लेम ट्रिब्यूनल ने पूर्व में खारिज किया था, जहां एक से अधिक मकान बेचने के बाद दूसरा मकान तो खरीदा गया पर कब्जे में 24 माह से अधिक की देर हो गई।
व्यक्ति एक बार ही स्कीम की ले सकता है फायदा
आयकर ट्रब्यूनल ने अपने आदेश में साफ कहा है कि कोई करदाता अपने जीवनकाल में एक बार ही इसका फायदा उठा सकता है। इसे नियमित प्रैक्टिस नहीं बनाया जा सकता। हालांकि आयकर के इस फायदे में परिजनों का भी सहयोग लिया जा सकता है। अगर आपकी पत्नी के नाम से भी कोई मकान या फ्लैट हो और उसे बेचने के बाद स्वयं या संयुक्त नाम से नया मकान 24 माह के अंदर लेता है तो उसे कर छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन सेक्शन 54 के तहत टैक्स में छूट पाने के लिए एक से ज्यादा घरों में निवेश नहीं किया जा सकता।
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