यदि कोई करदाता कम से कम दो साल तक रखे गए रिहायशी घर की बिक्री से मुनाफा कमाता है तो उस लाभ को लांग टर्म कैपिटलस गेन के तौर पर लिया जाता है। यह मुनाफा कर योग्य होता है। इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स लिया जाता है। कई खरीदारों ने अपने पुराने मकान को बेचकर दूसरा घर खरीदा और मकान पर कब्जे में 24 माह से अधिक की देर हो गई तो उन्हें दोबारा टैक्स देना पड़ रहा था। इस तरह के कई मामलों में करदाताओं के क्लेम ट्रिब्यूनल ने पूर्व में खारिज किया था, जहां एक से अधिक मकान बेचने के बाद दूसरा मकान तो खरीदा गया पर कब्जे में 24 माह से अधिक की देर हो गई।
व्यक्ति एक बार ही स्कीम की ले सकता है फायदा
आयकर ट्रब्यूनल ने अपने आदेश में साफ कहा है कि कोई करदाता अपने जीवनकाल में एक बार ही इसका फायदा उठा सकता है। इसे नियमित प्रैक्टिस नहीं बनाया जा सकता। हालांकि आयकर के इस फायदे में परिजनों का भी सहयोग लिया जा सकता है। अगर आपकी पत्नी के नाम से भी कोई मकान या फ्लैट हो और उसे बेचने के बाद स्वयं या संयुक्त नाम से नया मकान 24 माह के अंदर लेता है तो उसे कर छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन सेक्शन 54 के तहत टैक्स में छूट पाने के लिए एक से ज्यादा घरों में निवेश नहीं किया जा सकता।