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बिलासपुर

आर्थिक अक्षमता के आधार पर न हो कोई न्याय से वंचित : चीफ जस्टिस

हाईकोर्ट : अमृत महोत्सव पर जिलों में ई मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन

बिलासपुरOct 24, 2021 / 10:08 pm

CG Desk

बिलासपुर . आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ई-मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति को मात्र इसलिए कि वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसे न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) के अनुसार समाज के वंचित वर्ग को नि:शुल्क न्याय प्रदान करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा अधिनियम एवं नियमों की रचना कर पूर्ण किया जाना है। अपने इन्हीं दायित्वों के निर्वहन को पूर्ण करने के लिए राज्य द्वारा संविधान के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस अधिनियम द्वारा निर्मित संस्था है। इसी अनुक्रम में ई-मेगा विधिक सेवा शिविर आयोजित कर समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के 23 सिविल जिलों में ई-मेगा लीगल कैंप आयोजित हो रहे हैं, इसमें राज्य शासन के सभी विभाग, जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर, एसपी आदि शामिल हो रहे हैं।

नालसा की हेल्पलाइन से मिलती है कानूनी सहायता
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने बताया कि विगत वर्ष आयोजित मेगा कैंप में करोड़ों रुपए के अवार्ड पारित किये गये थे और 8 लाख से अधिक लाभान्वित हुए थे। उन्होंने नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 से कानूनी मदद लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि ‘जन चेतना’ यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

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