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जिले में 14 अप्रैल से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की गई। अलग-अलग तारीखों पर हालात की समीक्षा करने के बाद इसकी अवधि बढ़ाई गई। करीब डेढ़ माह बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद नागरिक सुविधाओंं में चरणबद्ध छूट देने का सिलसिला चलता रहा। शनिवार को जिला प्रशासन ने मैरिज हॉल को खोलने की सशर्त छूट दी गई। अब शहर व जिले के सभी मैरिज हॉल 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में खोले जा सकेंगे।यह भी पढ़ें: नई आफत: कोविशील्ड का लगाया डोज, लिंक से मिल रहा कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट
25 के आदेश में समय सीमा का बंधन नहीं
जिला प्रशासन ने 24 मई को जारी आदेश में लॉकडाउन (Lockdown) में छूट देने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश में आगामी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे माना जा रहा है कि 30 मई के बाद भी जिले में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों को खोलने की छूट रहेगी। इसके बाद शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक जिले में लॉकडाउन को यथावत् रखा जा सकता है।
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आज समीक्षा संभावित
जिला प्रशासन जिले में कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा कर सकती है। इसके बाद ही नागरिक सुविधाओं में और रियायत देने पर निर्णय लेगी।
इन पर पाबंदी बरकरार
* स्वीमिंग पूल,सिनेमा हॉल,थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद
* कोचिंग क्लासेस व सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद
* सभी प्रकार की सभाएं, धरना,प्रदर्शन,सामाजिक ,राजनैतिक,धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित
* धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल व रिसॉर्ट बंद