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बिलासपुर

तहसीलदार के कंपे हाथ, मॉल कब्जा नहीं कर पाए बैंक अधिकारी, देखें वीडियो

बैंक के अधिकारियों ने 3.30 बजे मॉल में प्रेस कान्फ्रेंस कर स्थिति की जानकारी दी।

बिलासपुरSep 07, 2017 / 05:41 pm

Amil Shrivas

36 mall
बिलासपुर . मंगला स्थित 36 मॉल के संचालक द्वारा पीएनबी बैंक व आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए 128 करोड़ रुपए के लोन को न चुकाने के कारण कोर्ट द्वारा मॉल की कुर्की के आदेश का पालन जिला प्रशासन नहीं करा पाया। बैंक अधिकारियों ने कहा कि हम तहसीलदार के बगैर भी मॉल पर कब्जा करने के लिए सक्षम है। कोर्ट के आदेशानुसार गुरुवार को पीएनबी व आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी अपने वकील के साथ सुबह 11 बजे मॉल पहुंच गए। कोर्ट ने बिलासपुर तहसीलदार को बैंक द्वारा मॉल की कुर्की में सहयोग करने के लिए आदेश दिया था। जिसके बाद बुधवार की शाम बैंक अधिकारियों ने तहसीलदार के साथ बैठकर गुरुवार की सुबह 11 बजे मॉल अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई निर्धारित हुई थी। लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई मगर तहसीलदार मॉल नहीं पहुंचे। बैंक के अधिकारियों ने 3.30 बजे मॉल में प्रेस कान्फ्रेंस कर स्थिति की जानकारी दी।
और जिला प्रशासन पर असहयोग रवैया का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मॉल के संचालक केके गुप्ता द्वारा २०१२ में आईसीआईसीआई बैंक से 109 करोड़ और 2014 में पीएनबी बैंक से 19 करोड़ का लोन निकाला गया था। इसमें ब्याज की राशि अलग है। लेकिन समय पर न चुकाने के कारण बैंक ने कोर्ट से आदेश लिया और कोर्ट से संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी करवाया। अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मॉल में खुली दुकानों पर कोई तालाबंदी की कार्रवाई नहीं करेंगे। इस दौरान दिनभर मॉल में गहमागहमी का माहौल रहा।
सुबह से ही मॉल में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी जुट गए थे। बैंक अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस संबंध में पार्टी ने भी उनसे अभी तक बातचीत नहीं की है। हम मॉल संचालन दूसरे को भी दे सकते हैं। हमें मैनेजमेंट बदलने का हक है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ही दुकानदार व कुछ मीडिया कर्मियों में कार्रवाई के कवरेज को लेकर विवाद की स्थिति भी बन गई। जिसे आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर शांत कराया। देर शाम तक बैंक अधिकारी तहसीलदार के इंतजार में मॉल पर ही बैठे रहें।

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