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अब सरकारी विभागों में तंबाकू खाने पर जुर्माना,सभी सरकारी दफ्तरों को दिया गया जुर्माना लगाने की रसीदें

locationबिलासपुरPublished: Oct 21, 2019 08:48:51 pm

Submitted by:

GANESH VISHWAKARMA

सरकारी विभागों में तंबाकू खाने-खिलाने पर अधिकारी ,कर्मचारियों समेत आमजनों को जुर्माना अदा करना पडेग़ा। कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र जारी करके यह कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। साथ ही हर विभाग के प्रमुख को तंबाकू खाने और खिलाने पर जुर्माना अदा करना पडेग़ा। जुर्माने की राशि 50 से 200 रुपए तक है। दूसरी तरफ शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू खाने को लेकर विभिन्न लोगों को साढ़े नौ हजार रुपए का जुर्माना किया गया ।

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बिलासपुर . सरकारी विभागों में तंबाकू खाने-खिलाने पर अधिकारी ,कर्मचारियों समेत आमजनों को जुर्माना अदा करना पडेग़ा। कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र जारी करके यह कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। साथ ही हर विभाग के प्रमुख को तंबाकू खाने और खिलाने पर जुर्माना अदा करना पडेग़ा। जुर्माने की राशि 50 से 200 रुपए तक है। दूसरी तरफ शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू खाने को लेकर विभिन्न लोगों को साढ़े नौ हजार रुपए का जुर्माना किया गया ।
कलेक्टर कार्यालय से यह परिपत्र सभी शासकीय कार्यालयों को जारी किया गया है। इसमें जिला पंचायत, नगर निगम, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कार्यालय, सिम्स , आरपीएफ, सीएएफ द्वितीय बटॉलियन सकरी, एसईसीएल, एनटीपीसी सीपत आदि शामिल है। इसके अलावा न्यू कंपोजिट बिल्डिंग , पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग के सभी दफ्तर शामिल है। 58 शासकीय ,अद्र्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम, केंद्रीय संस्थानों को यह परिपत्र जारी किया गया है।

तंबाकू मुक्त जिला बनाने पहल
गैर संचारी रोग कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी ) के तहत जिले को पूर्णत: तंबाकू सेवन के उपयोग से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 को लागू किया गया है। कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थल में धू्रपमान व तंबाकू सेवन को दंडनीय अपराध घोषितिि कया गया है।

हर विभाग में नोडल अधिकारी
कोटपा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाना अनिवार्य है। यह नोडल अधिकारी निरीक्षक स्तर से कम नहीं होना चाहिए। इस नोडल अधिकारी को शासकीय व अशासकीय विभागों में कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर धारा 4 व 6 के तहत 50 से लेकर 200 रुपए जुर्माने का अधिकार दिया गया है।

टीएल बैठक में समीक्षा होगी
प्रत्येक विभाग द्वारा किए गए कार्यवाही विवरण प्रत्येक माह 15 दिनों के उपरांत होने वाली टीएल की बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। चालानी कार्यवाही राशि कोषालय में जमा होगी। दो माह के भीतर हर विभाग को तंबाकू मुक्त विभाग घोषित किया जाएगा।

48 चालान में साढ़े 9 हजार जुर्माना
जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए तंबाकू निषेध जागरूकताअभियान चलाया गया । सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अभियान चलाया गया । जिसमें शहर के सीएमडी चौक, गुरूनानक चौक, गांधी चौक, सीपत चौक, अग्रसेन चौक, मानसरोवर चौक, व्यापार विहार चौक, नेहरू चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग चौक और मंगला चौक में एनसीसी के कैडेट्स, खाद्य निरीक्षक, औषधि निरीक्षक और यातायात निरीक्षकों द्वारा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई। लोगों को बताया गया कि सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद का सेवन करना अपराध है। साथ ही लोगों को इसके सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक किया गया। चालानी कार्यवाही में 48 चालान कर जुर्माने की राशि 95 सौ रुपए वसूल किए गए । डिप्टी कलेक्टर अंशिका पाण्डेय के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।
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