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डेढ़ सौ परिवारों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने हटाने पर रोक लगाई

locationबिलासपुरPublished: May 27, 2022 06:19:41 pm

Submitted by:

AVINASH KUMAR JHA

रायपुर के सेरीखेड़ी इलाके में जमीन पर काबिज करीब डेढ़ सौ परिवारों के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने के लिए दिए गए शासन के आदेश पर रोक लगा दी है ।

डेढ़ सौ परिवारों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने हटाने पर रोक लगाई

डेढ़ सौ परिवारों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने हटाने पर रोक लगाई

बिलासपुर। रायपुर के सेरीखेड़ी इलाके में जमीन पर काबिज करीब डेढ़ सौ परिवारों के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने के लिए दिए गए शासन के आदेश पर रोक लगा दी है ।
याचिकाकर्ता छगन पटेल एवं अन्य रायपुर से लगे सेरीखेड़ी गांव में कई वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। इसी जमीन को हाल ही में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की आवासीय कॉलोनी के लिए आबंटित कर दिया गया। कुल 148 परिवार जो मकान बनाकर रह रहे हैं, इनमें से छह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं। सरकारी जमीन पर काबिज इन लोगों को बेदखल करने के लिए 27 मई तक जमीन खाली करने का नोटिस नायब तहसीलदार ने जारी किया।.इसके बाद प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।. इसके खिलाफ कब्जाधारियों छगन पटेल व अन्य ने एडवोकेट यशवंत ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। जस्टिस आर सी एस सामंत की वेकेशन बेंच में आज सुनवाई की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट यशवंत सिंह ठाकुर ने कहा कि आवासीय प्रोजेक्ट के लिए आबंटित जमीन पर काबिज यह सभी लोग दस साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। इस जमीन को छोड़ने से पहले अपना भली प्रकार विस्थापन चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जमीन पर से कब्जा हटाने काबिज लोगों का विस्थापन किया जाए। दोनों पक्षों की दलील और बहस के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल कब्जा हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई हाईकोर्ट की नियमित बेंच में की जाएगी।
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