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वरिष्ठता क्रम सही करने आरक्षकों की याचिका पर विभाग को 21 दिन में निर्णय लेने का आदेश

locationबिलासपुरPublished: Jul 04, 2022 10:31:15 pm

Submitted by:

AVINASH KUMAR JHA

वरिष्ठता क्रम में नाम न रखने पर आरक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों को इस पर नियम के अनुसार 21 दिन में मामला निराकृत करने का आदेश दिया है।

वरिष्ठता क्रम सही करने आरक्षकों की याचिका पर विभाग को 21 दिन में निर्णय लेने का आदेश

वरिष्ठता क्रम सही करने आरक्षकों की याचिका पर विभाग को 21 दिन में निर्णय लेने का आदेश

बिलासपुर। वरिष्ठता क्रम में नाम न रखने पर आरक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों को इस पर नियम के अनुसार 21 दिन में मामला निराकृत करने का आदेश दिया है।
बनारसी लाल सिदार, अरविंद मिंज, ममता मिंज और जगीत सिंह राठिया, रायगढ़ पुलिस बल में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी प्रथम नियुक्ति 7 जनवरी 2016 तथा 9 अक्टूबर 2016 को हुई। आरक्षक से प्रधान आरक्षक पदोन्नति समिति बिलासपुर रेंज के आदेश दिनांक 9 मई 2022 के अनुसार उनका नाम जिला रायगढ़ के सरल कमांक 54 से 57 तक में लगातार रखा गया था, जबकि उक्त सूची के क्रमांक 38 से 53 के आरक्षकों की नियुक्ति इन चारों आरक्षकों से बाद होने के कारण वे याचिकाकर्त्ताओं से कनिष्ठ हैं। इस आधार पर इन चारों ने दावा आपत्ति भी प्रस्तुत की। लेकिन पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज ने इनके आवेदन को अमान्य कर दिया। इससे जिला रायगढ़ के आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता सूची वर्ष 2022 के लिए आदेश दिनांक 9 जून 2022 में नियुक्ति अनुसार उनका नाम वरिष्ठता क्रम के अनुसार जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर कोई विचार नहीं किए जाने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता एसबी० पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में सेवा संबंधी याचिका प्रस्तुत की। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय रायपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक पुलिस रेंज बिलासपुर को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ याचिकाकर्ताओं को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने कहा। अधिकारियों को अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से 21 दिन के भीतर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लेने का आदेश कोर्ट ने दिया है। अधिकारियों को अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से 21 दिन के भीतर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लेने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
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