बिलासपुर

तिरंगे को बनाने के लिए जारी आदेशों का पालन करने सभी विभागों को जारी हुआ आदेश

बिलासपुर. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा बनाने के लिए भारतीय झंडा संहिता में बदलाव किए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश स्तर पर फरमार जारी कर इसका पालन करने कहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जुलाई महीने किए गए बदलाव के बाद अब दिन और रात दोनों समय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की छूट लोगों को दी गई है। इसके साथ ही पालीएस्टर और मशीन से बने झभ बनाने की भी अनुमति दी गई है।

बिलासपुरAug 10, 2022 / 09:49 pm

KAMLESH RAJAK

tiranga

भारतीय झंडा संहिता में पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहराने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जुलाई महीने से इसमें संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में अहम बदलाव किए हैं। अब तिरंगे को दिन और रात दोनों ही समय में फहराया जा सकता है। इसके साथ ही झंडे में पालिएस्टर के उपयोग के अलावा मशीन से बने होने की अनुमति देते हुए राष्ट्रीय ध्वज कोड को बदला गया है। यह बदलाव तब आया जब सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा शुरू करने का फरमान जारी किया है। भारत की ध्वज संहिता को 20 जुलाई को एक आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया है और भारत के ध्वज संहिता 2002 के के तहत झंडे को अब दिन-रात में फहराया जा सकता है।

ऐसे बने झंडों को भी अनुमति
राष्ट्रीय ध्वज को हाथ से काते और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पालिएस्टर, ऊन, रेशम खादी बंटिंग से बना होना चाहिए। इससे पहले के नियम के तहत मशीन से बने और पालिएस्टर के झंडे का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित होंगे लोग
आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है।

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