scriptपहली से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सरकार को नोटिस | Petition in HC for studies in Chhattisgarh from Class 1st to 8th | Patrika News

पहली से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सरकार को नोटिस

locationबिलासपुरPublished: Aug 05, 2021 08:04:17 pm

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CG Desk

– एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया।

पहली से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सरकार को नोटिस

पहली से 8वीं तक छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सरकार को नोटिस

बिलासपुर . प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को रखी गई है।

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छत्तीसगढिय़ा महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने यह याचिका दायर की है। इसमें प्रदेश में आठवीं तक मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की मांग की है।

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एडवोकेट यशवंत ठाकुर के माध्यम से दायर जनहित याचिका में एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आधार बनाया गया है। याचिका में कई प्रदेशों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है।

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