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निविदा में गड़बड़ी पर याचिका, शासन व ठेकेदार को नोटिस

locationबिलासपुरPublished: Jul 05, 2022 11:44:17 pm

Submitted by:

AVINASH KUMAR JHA

छत्तीसगढ़ संवाद में वर्ष 2017-18 में इवेंट मैनेजमेंट, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन व अन्य संबंधित कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका स्वीकार कर कोर्ट ने शासन एवं ठेकेदार को नोटिस किया है।

निविदा में गड़बड़ी पर याचिका, शासन व ठेकेदार को नोटिस

निविदा में गड़बड़ी पर याचिका, शासन व ठेकेदार को नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ संवाद में वर्ष 2017-18 में इवेंट मैनेजमेंट, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन व अन्य संबंधित कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका स्वीकार कर कोर्ट ने शासन एवं ठेकेदार को नोटिस किया है।
रायपुर निवासी आशीष देव सोनी द्वारा दायर याचिका में बताया गया कि निविदा में आई न्यूनतम दर को दरकिनार करते हुए उससे 300 प्रतिशत अधिक दर पर कार्य करवाया गया है। निविदा में मेसर्स टच वुड ग्रुप नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम दर पर निशर्त कार्य करने की मंजूरी के बाद भी उसे दरकिनार किया गया। विभागीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पो, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेएल. दरियों, सयुक्त संचालक आलोक देव, प्रबंधक लेखा शरदचन्द्र पात्र, महाप्रबंधक हीरालाल देवांगन, प्रबंधक प्रकाशन नसीम अहमद खान ने अपनी अनुगृहित फर्म व्यापक इंटरप्राइजेस रायपुर को काम दिया। नियम विरुद्ध अग्रिम राशि भी दे दी गई। इसकी शिकायत मुख्यकार्यकारी अधिकारी को सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ की गई थी। उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
रायपुर निवासी आशीष देव सोनी द्वारा दायर याचिका में बताया गया कि निविदा में आई न्यूनतम दर को दरकिनार करते हुए उससे 300 प्रतिशत अधिक दर पर कार्य करवाया गया है। निविदा में मेसर्स टच वुड ग्रुप नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम दर पर निशर्त कार्य करने की मंजूरी के बाद भी उसे दरकिनार किया गया। विभागीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पो, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेएल. दरियों, सयुक्त संचालक आलोक देव, प्रबंधक लेखा शरदचन्द्र पात्र, महाप्रबंधक हीरालाल देवांगन, प्रबंधक प्रकाशन नसीम अहमद खान ने अपनी अनुगृहित फर्म व्यापक इंटरप्राइजेस रायपुर को काम दिया। नियम विरुद्ध अग्रिम राशि भी दे दी गई। इसकी शिकायत मुख्यकार्यकारी अधिकारी को सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ की गई थी। उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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