रायपुर के व्यस्ततम इलाके में शहरी कृषि भूमि कई वर्षों से अस्तित्व में है। इसी भूमि पर कुछ माह पहले निजी व्यवसायी ने एक बड़ा सा होटल तैयार कर लिया। निर्माण होने के दौरान ही स्थानीय निवासी बलराम कश्यप ने जिला प्रशासन रायपुर से इसकी लिखित शिकायत की थी। लम्बे समय तक जब इस पर प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया तब याचिकाकर्ता ने क्षुब्ध होकर अधिवक्ता अर्जित तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की। इसमें कहा गया है कि, कहीं भी कृषि उपयोग की भूमि पर नियमानुसार व्यवसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद यहाँ खुलेआम यह निर्माण कर लिया गया है। इसमें नियम कानूनों का पालन भी नहीं किया गया।इसके मद्देनजर कार्रवाई की मांग की गई है।