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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप नहीं होना धारा 104,177 व इंडिकेटर लाइट का नहीं होने पर धारा 109,177 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। बीते दिनों अधिकांश वाहनों में रिफ्लेक्टर व इंटेकटर नहीं होने से वाहन की सही स्थिति नहीं पता चल पाती इससे दुर्घटना हो चुकी है।
2 मार्च 2022 से विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस सहित जिले के समस्त थानों में ट्रेलर, कोयला परिवहन सहित समस्त प्रकार के भारी वाहनों पर कार्रवाई कर न्यायालय भेजी। यातायात एएसपी ने सभी वाहन मालिकों को वाहनों को दुरुस्थ करने का निर्देश दिया है।
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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप नहीं होना धारा 104,177 व इंडिकेटर लाइट का नहीं होने पर धारा 109,177 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। बीते दिनों अधिकांश वाहनों में रिफ्लेक्टर व इंटेकटर नहीं होने से वाहन की सही स्थिति नहीं पता चल पाती इससे दुर्घटना हो चुकी है।