बिलासपुरPublished: Nov 08, 2019 11:51:19 pm
Murari Soni
Ram mandir faisla: फैसले में सुरक्षा को लेकर जिले में लगाई गई है धारा 144
बिलासपुर। जिले में धारा 144 लागू, सभा जुलूस व पटाखों पर प्रतिबंध, शराब दुकानें बंद रहेंगी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार कल 9 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सभा, जुलूस, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया जाना है, इस परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। कल 9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार की रात अचानक खबर आई है कि शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी| फैसले में सुरक्षा को लेकर प्रशाशन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जश्न ढोल नगाड़े ओर dj आदि प्रतिबंधित कर दिए है