उपार्जित मात्रा के आधार पर आनुपातिक रकबा की जानकारी लेकर आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 के लिए सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा को योजना के तहत सहायता अनुदान राशि की गणना मान्य किया जाएगा। योजना अंतर्गत सम्मिलित अन्य फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा कृषकवार फसलवार शत-प्रतिशत रकबे के क्षेत्राच्छादन का गिरदावरी करते हुए भुईयां पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है।
इन फसलों का पंजीयन
योजना सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल को आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी अनुसार भुईंया पोर्टल में संबंधित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। अन्य फसल लगाने वाले किसानों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भुईंयां पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम में गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
योजना सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल को आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी अनुसार भुईंया पोर्टल में संबंधित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। अन्य फसल लगाने वाले किसानों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भुईंयां पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम में गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
ये दस्तावेज लगेंगे
सत्यापन के बाद कृषक को संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा। कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र 1 के साथ ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय सीमा 30 नवंबर तक पंजीयन कराना होगा। योजना अंतर्गत शामिल फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देय नहीं होगी। अपंजीकृत किसानों को योजना अंतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त किसानों के डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।
सत्यापन के बाद कृषक को संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा। कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र 1 के साथ ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय सीमा 30 नवंबर तक पंजीयन कराना होगा। योजना अंतर्गत शामिल फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देय नहीं होगी। अपंजीकृत किसानों को योजना अंतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त किसानों के डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।