शनिवार को दायर हुई अर्जेंट याचिका को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की स्पेशल डिविजन बेंच का निर्माण किया और रविवार के दिन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान छात्रा की याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर 9 अनरिज़र्व सीटों की दाखिला प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने सोमवार रोक लगा दी। इससे चयनित 9 अनरिज़र्व छात्रों के एडमिशन पर भी रोक लगा गई थी।
यह है मामला-बिलासपुर की छात्रा राधिका ने नीट 2021 क्वालीफाई किया। इसमे उसका 915 रैंक आया। किसी टेक्निकल इश्यू के कारण सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में वह शामिल नही हो पाई थी। वहीं 1 और 2 अप्रैल को चयनित अनरिज़र्व छात्रों की दाखिला प्रक्रिया होनी थी। इसको लेकर छात्रा राधिका ने एडवोकेट हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से शनिवार को हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। मामले में रविवार को सुनवाई के बाद सोमवार को स्पेशल डिवीजन बेंच ने अंतिम सुनवाई की। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कारण से कोई छात्र काउंसलिंग से छूट जाए तब भी मेरिट के आधार पर ही छत्र की प्रवेश प्रक्रिया की जानी चाहिए। प्रवेश का मूल आधार ही अंकों का मेरिट है।.याचिकाकर्ता के अंक अन्य चुने गए लोगों से अधिक हैं इसलिए इसे प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाए। कोर्ट ने इसके साथ ही मॉपअप राउंड का आयोजन नए सिरे से कराने के निर्देश शासन को दिए हैं।.मामले में शासन की ओर से एडवोकेट जितेन्द्र पाली और केंद्र की ओर से केशव गुप्ता उपस्थित थे।