दोनों पक्ष की सहमति से हटाई धारा
कोर्ट ने एफआईआर में दर्ज धारा 307 और चालान में यह धारा गायब होने की बात पूछी। इस पर विवेचक ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर धारा 307 हटाई गई है। इसे लेकर कोर्ट ने विवेचक को फटकार लगाते हुए उसे याद दिलाया कि पुलिस को धारा हटाने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने एफआईआर में दर्ज धारा 307 और चालान में यह धारा गायब होने की बात पूछी। इस पर विवेचक ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर धारा 307 हटाई गई है। इसे लेकर कोर्ट ने विवेचक को फटकार लगाते हुए उसे याद दिलाया कि पुलिस को धारा हटाने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया
जांच में दोनों पक्षों द्वारा लिखाई गई धारा 307 हटाई गई थी। कोर्ट ने चालान लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन धारा हटाने के संबंध में कोर्ट ने किसी प्रकार के आदेश नहीं दिए हैं।
अंजू चेलक, थाना प्रभारी कोतवाली
जांच में दोनों पक्षों द्वारा लिखाई गई धारा 307 हटाई गई थी। कोर्ट ने चालान लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन धारा हटाने के संबंध में कोर्ट ने किसी प्रकार के आदेश नहीं दिए हैं।
अंजू चेलक, थाना प्रभारी कोतवाली