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सरेआम तलवार चलाने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ धारा 307 हटाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी

locationबिलासपुरPublished: Sep 09, 2018 04:22:16 pm

Submitted by:

Amil Shrivas

कोतवाली थानांतर्गत दयालबंद में 4 नवंबर 2017 को हुआ था बलवा

Bilaspur

सरेआम तलवार चलाने वाले कांग्रेस नेता के खिलाफ धारा 307 हटाई, कोर्ट ने जताई नाराजगी

10 महीने बाद चालान पेश करने पहुंची थी कोतवाली पुलिस

बिलासपुर. कांग्रेस नेता महेन्द्र गंगोत्री के खिलाफ दर्ज धारा 307 को हटाते हुए 10 माह बाद चालान पेश करने कोतवाली पुलिस कोर्ट पहुंची। इसे लेकर कोर्ट ने पुलिस पर नाराजगी जताई और चालान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले में धारा 307 जोडकऱ चालान पेश करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता महेन्द्र गंगोत्री का आदित्य घोरे पिता संजय घेरे से पुराना विवाद चला आ रहा था। 4 नवंबर 2017 को महेन्द्र ने अपने भाई भावेन्द्र, दद्दू सोनकर, रवि बोले, रोहित हंसराज, पप्पू, अंकित, सुभम हंसराज, प्रियल बोले उर्फ गोलू और बबलू के साथ मिलकर राड, तलवार, कट्टा, पाइप एवं बेसबेट से आदित्य व उसके साथियों पर हमला कर दिया था। घटना में आदित्य, उसके पिता संजय, भाई अमर, आर्यन, विनय बोले व राजा को चोट लगी थी। आदित्य और उसके साथियों ने भ्भी जवाब में महेन्द्र व उसके साथियों पर हमला कर दिया था। इसमें प्रियल बोले, रोहित हंसराज, पल्ला आटले व अभिजीत गंगोत्री घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 294, 506, 323, 341, 307 के तहत अपराध दर्ज किया था। 3 महीने बाद अप्रैल 2018 में पुलिस ने चालान से धारा 307 को हटाते हुए आरोपियों को जमानत मुचलके पर छोड़ दिया था। अब 10 माह बाद पुलिस दोनों मामलों में चालान पेश करने कोर्ट पहुंची थी।
दोनों पक्ष की सहमति से हटाई धारा
कोर्ट ने एफआईआर में दर्ज धारा 307 और चालान में यह धारा गायब होने की बात पूछी। इस पर विवेचक ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर धारा 307 हटाई गई है। इसे लेकर कोर्ट ने विवेचक को फटकार लगाते हुए उसे याद दिलाया कि पुलिस को धारा हटाने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया
जांच में दोनों पक्षों द्वारा लिखाई गई धारा 307 हटाई गई थी। कोर्ट ने चालान लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन धारा हटाने के संबंध में कोर्ट ने किसी प्रकार के आदेश नहीं दिए हैं।
अंजू चेलक, थाना प्रभारी कोतवाली

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