हाईकोर्ट ने राजस्व अमले द्वारा की जा रही तोड़फोड़ पर रोक लगाकर जवाब देने कहा-ग्राम बरेला तहसील व जिला मुंगेली में रेलवे की 4.3450 हेक्टेयर जमीन स्थित है। इस पर स्थानीय गरीब जनता मकान व दुकान बनाकर बहुत समय पूर्व से अपना जीवन यापन कर रही है। ग्राम पंचायत बरेला के सरपंच एवं सचिव ने उक्त रेल्वे भूमि पर दुकान बनाकर बेचने के उद्देश्य से वहां निवासरत लोगों को पक्के मकान व दुकान को पाँच दिनों के भीतर हटाने का नोटिस जारी किया तथा उनके मकान व दुकान के कुछ भाग को स्थानीय तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली से डोजर चलवाकर क्षति भी पहुंचाई। इससे पीड़ित पक्षकार ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरपंच, सचिव, राजस्व अधिकारियों को रेलवे भूमि से कब्जा हटाने का अधिकार नही है। इसके साथ ही कोर्ट ने कब्जा नही हटाने का आदेश देते हुए उनके द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए उन्हें नोटिस जारी का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि सरपंच, सचिव व राजस्व अधिकारियों को रेल्वे भूमि से कब्जा हटाने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले को चार सप्ताह के बाद लगाने का आदेश दिया।