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थुरावड़ काण्ड के 21 आरोपितों को 15 माह बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

locationबिलासपुरPublished: Feb 13, 2016 04:57:00 am

Submitted by:

afjal afjal khan

रिश्ते में भतीजे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए खाप पंचायत द्वारा थाली का तालाब (थुरावड़) की महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बिठा घुमाने के मामले में करीब चौदह माह से जेल में बंद 21 आरोपितों को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहाई के आदेश दे दिए। 

रिश्ते में भतीजे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए खाप पंचायत द्वारा थाली का तालाब (थुरावड़) की महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बिठा घुमाने के मामले में करीब चौदह माह से जेल में बंद 21 आरोपितों को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहाई के आदेश दे दिए। 

आदेश की प्रति आते ही तीन दिन बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। इधर, यह प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद में विचाराधीन हैं, जहां 16 फरवरी को अगली पेशी है।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अरुणा गुप्ता ने बताया कि थुरावड़ में 8 नवम्बर 2014 के दिन महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बिठा घुमाने के मामले में चारभुजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपितों में से पहले 19, फिर दो लोगों की तरफ से अपील की गई। 

इस पर न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश सुना दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद में प्रस्तुत होने के बाद सभी 21 आरोपित केन्द्रीय कारागृह उदयपुर से रिहा होंगे। 

इसके अलावा करीब 18 आरोपितों की रिहाई का रास्ता साफ नहीं हो सका है, जिनकी रिहाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की कार्रवाई की जा रही है।

इनको मिली जमानत
एडवोकेट देवेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि थाली का तालाब निवासी छगनसिंह दसाणा, पृथ्वीसिंह दसाणा, दसाणा की भागल के भीमसिंह दसाणा, थाली निवासी धूलसिंह चदाणा, दौलत सिंह, सुथारों की भागल निवासी जेतसिंह दसाणा, थाली का तालाब निवासी रहमतसिंह दसाणा, सुथारों की भागल के केसरसिंह दसाणा, खरवड़ों की भागल निवासी भीमसिंह, लारड़ा की भागल निवासी किशनसिंह चदाणा, सुथारों की भागल के कूरसिंह, थाली का तालाब के मांगूसिंह दसाणा, दसाणा की भागल निवासी गोपालसिंह, लारड़ा की भागल निवासी घीसासिंह चदाणा, थाली का तालाब के भंवरसिंह पुत्र लुम्बा उर्फ लुम्बसिंह दसाणा, थाली का तालाब निवासी भीमसिंह पुत्र अमरसिंह, कड़ेचो की भागल के घीसासिंह, पांचा का तालाब के चंदू उर्फ चंदाराम गमेती, धनसिंह उर्फ धन्नासिंह, पे्रमसिंह पुत्र रतनसिंह और धनायका निवासी रामसिंह पुत्र रूपसिंह दसाणा शामिल हैं।

पत्रिका ने समाचारों से जगाया-झकझोरा
थाली का तालाब (थुरावड़) में 8 नवम्बर 2014 को महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बिठा काला मुंह कर घुमाया। इस पर चारभुजा पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, तब से न्यायिक अभिरक्षा में है और केन्द्रीय कारागार उदयपुर में है। 

दो महिलाओं सहित 39 आरोपित है। उल्लेखनीय है कि पीडि़त महिला के देवर का शव 4 नवम्बर 14 को पेड़ पर लटका मिला, जिसका ग्रामीणों ने बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया, मगर हत्या की आशंका पर दूसरे ही दिन गांव के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद दिया। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। 

ग्रामीणों ने खुद ही महिला को सजा देने का निर्णय लेते हुए उसे निर्वस्त्र कर, काला मुंह कर गधे पर बिठाकर घुमा दिया। पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना का राजस्थान पत्रिका ने बड़ा कवरेज किया था। प्रकरण संयुक्त राष्ट्र तक गूंजा।

पत्रिका ने प्रशासन की चूक, कमजोरियों और गलतियों को लगातार उजागर किया। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर ‘मंथनÓ कार्यक्रम में शहर के जाने-माने लोगों, खासकर महिला प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। पत्रिका के बैनर तले एक बड़ी जनजागरूकता रैली भी निकाली गई।

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