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हाईकोर्ट में मंजूर हुई अग्रिम जमानत तो पुनीत गुप्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी

locationबिलासपुरPublished: May 06, 2019 09:39:27 pm

Submitted by:

Murari Soni

वित्तीय अनियमितता के आरोपी डॉ.पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई

SLP imposed in the Supreme Court against Puneet Gupta

हाईकोर्ट में मंजूर हुई अग्रिम जमानत तो पुनीत गुप्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एसएलपी

बिलासपुर. डीकेएस अस्पताल रायपुर में भर्ती, निविदा और उपकरणों की खरीदी में वित्तीय अनियमितता के आरोपी डॉ.पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। इसमें गंभीर अपराध व पर्याप्त सबूत के आधार पर हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द किए जाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई 8 मई को होगी।
हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को पुनीत की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। उक्त आदेश के खिलाफ रायपुर के एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने सुको में एसएसपी दायर की है, इसमें कहा गया है कि पुनीत के खिलाफ पुख्ता सबूत व गवाह हैं। लिहाजा हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द की जाए, ताकि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा सके।
रायपुर डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक केके सहारे ने अस्पताल निर्माण के लिए आमंत्रित निविदा और उपकरणों की खरीदी में 50 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनीत गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 एवं विभिन्न गैरजमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराई गई थी।
अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए पुनीत ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उक्त मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास सिंह ने तर्क देते हुए कहा था कि कि जिन धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराई गई है, वो संगठित अपराध की धारा है। इसे एक व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा अग्रिम जमानत मंजूर की जाए।
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