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बिलासपुर

क्या आप भी ऑफिस टाइम में पीते हैं सिगरेट तो इस नियम को जरा गौर से पढ़ लीजिए

Smoking act: सरकारी विभागों में धूम्रपान किया तो पटाना होगा जुर्माना

बिलासपुरOct 09, 2019 / 07:39 pm

Murari Soni

क्या आप भी ऑफिस टाइम में पीते हैं सिगरेट तो इस नियम को जरा गौर से पढ़ लीजिए

क्या आप भी ऑफिस टाइम में पीते हैं सिगरेट तो इस नियम को जरा गौर से पढ़ लीजिए

बिलासपुर. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी शासकीय व अशासकीय विभाग मिलाकर 58 विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी, कर्मचारियों के साथ आने वाले लोग जो सिगरेट का सेवन(Smoking act) करते पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम(smoking laws in india) कोटपा 2003 के प्रावधानों के तहत सहायक नोडल अधिकाकियों का चयन किया है। जो सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 200 रुपये जुर्माना वसूलेंगे। गैर संचारी रोग के नोडल अधिकारी डॉ. केके जायसवाल ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय को धूम्रपान मुक्त बनाना है। इसके तहत ही कड़ाई से नियमों का पालन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके लिए चालानी कार्रवाई करते हुए तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भी टीम तैयार कर लिया गया है, जो सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने वालों पर कार्रवाई करेगी। वहीं ऐसे संस्थान, जो सिगरेट पीने के लिए लाइटर, एस ट्रे आदि उपलब्ध कराते हैं, उन पर भी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
-0 नोडल अधिकारियों को कार्रवाई कर देनी होगी जानकारी
कलेक्टर ने साफ निर्देशित किया है कि हर विभाग में की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट हर 15 दिन में देना होगा। इसके लिए सभी विभाग के नोडल अधिकारियों को 15 दिन की कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। इसकी समीक्षा करते हुए आगे की रूपरेखा का निर्धारण करते हुए तंबाकू मुक्त जिला बनाया जाएगा।

तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए विभागों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कुल 58 विभागों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जो धूम्रपान करने वाले कर्मचारियों के साथ ही आने वाले लोगों पर 200 रुपये चालानी कार्रवाई करेंगे।
डॉ. केके जायसवाल, नोडल अधिकारी, कोटपा एक्ट

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