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पुलिस रिफाम्र्स मामले में राज्य सरकार ने सौंपी रिपोर्ट, जांच के लिए चार सप्ताह का समय

locationबिलासपुरPublished: Mar 13, 2020 11:18:04 am

Submitted by:

JYANT KUMAR SINGH

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने लिया है मामले को संज्ञान में

पुलिस रिफाम्र्स मामले में राज्य सरकार ने सौंपी रिपोर्ट, जांच के लिए चार सप्ताह का समय

पुलिस रिफाम्र्स मामले में राज्य सरकार ने सौंपी रिपोर्ट, जांच के लिए चार सप्ताह का समय

बिलासपुर। पुलिस सुधार मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को इस मामले में जनहित याचिका के रूप में लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से कार्य हुआ है या नहीं जवाब मांगा गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सितंबर २०१९ में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। वहीं गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के तहत राज्य सरकार की ओर से पूरी रिपोर्ट फाइल की गई है। अब इस रिपोर्ट की जांच होनी है।
हाईकोर्ट की ओर से मामले में नौशीना अली को न्याय मित्र नियुक्त किया है। नौशीना ने बताया कि गुरुवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। कोर्ट ने इस रिपोर्ट की जांच व अन्य सुझावों के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट में पुलिस रिफाम्र्स को लेकर मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रिट पिटिशन फाइल हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले के आदेश को सभी हाईकोर्ट को रिफर किया गया और इसे जनहित याचिका के रूप में लेने को कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है
०. एक पुलिस आयोग का गठन करना, जिसमें पुलिस कार्रवाई के आरोप का निवारण, पुलिस के अधिकारों की रक्षा और इनके कल्याण के लिए सिफारिश करना।
०. राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जीवन और संपत्तियों के विनाश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश तैयार करें और इसे लागू करें।
०. पुलिस और स्टेट आम्र्ड फोर्स में रिक्त पदों को भरा जाए ताकि पुलिस बल पर अत्यधिक कार्य का बोझ न हो।
०. एक समयांतराल पर पुलिस को ट्रेनिंग देना, उनका उन्नयन करना साथ ही उनके कार्य के घंटे को फिक्स करना है।
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