30 मिनट से ज्यादा रोका तो देनी होगी पोर्टल पर जानकारी : जीएसटी विभाग के नए प्रावधान के अनुसार ,इंटर स्टेट परिवहन के लिए गाडिय़ों को अब दस्तावेज जांच के नाम पर 30 मिनट से अधिक नहीं रोक सकते। अगर रोका तो पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। यह बताना होगा, कि किस कारण से गाड़ी को रोका गया है, और इसे कितनी देर में छोड़ा जाएगा। यदि रोका है, तो इसका उचित कारण होना चाहिए। गाड़ी में अगर ईवे बिल से अधिक का माल लदा है तो पेनाल्टी लगाएं और गाड़ी को जाने दें। किसी भी परिस्थिति में गाड़ी रोकने को प्रतिबंधित किया गया है।
कौन करेगा जांच : जीएसटी विभाग के राज्य कर सहायक अधिकारी से लेकर उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को वाहनों की जांच ड्यूटी में लगाया गया है। इन अधिकारियों को बिल, बिल्टी चालान से लेकर वाहन के दस्तावेज जांचने के अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए अधिकतम समय सीमा 30 मिनट तय की गई है। अगर अधिकारियों को लगता है कि जांच में 30 मिनट से अधिक का वक्त लगेगा, तो पोर्टल पर जानकारी देनी अनिवार्य होगा।
कौन करेगा जांच : जीएसटी विभाग के राज्य कर सहायक अधिकारी से लेकर उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को वाहनों की जांच ड्यूटी में लगाया गया है। इन अधिकारियों को बिल, बिल्टी चालान से लेकर वाहन के दस्तावेज जांचने के अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए अधिकतम समय सीमा 30 मिनट तय की गई है। अगर अधिकारियों को लगता है कि जांच में 30 मिनट से अधिक का वक्त लगेगा, तो पोर्टल पर जानकारी देनी अनिवार्य होगा।
इंटर स्टेट वाहनों की जांच के लिए दिए गए उपकरण : अन्य राज्यों से माल का परिवहन कर रहे वाहनों की जांच के लिए जीएसटी विभाग ने अधिकारियों को बार कोड मशीन उपलब्ध कराया है। इस मशीन से जीएसटी के पोर्टल पर जाकर इस बात की जांच की जा सकती है कि ईवे बिल किस तारीख को जेनरेट किया गया है, और चालान किस माल के लिए बनाए गए हैं, माल की कीमत कितनी है। अगर फर्जी बिल बनाया गया है तो पोर्टल पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। इस पर विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे।
रोकी जा सकेगी हेराफेरी : इस व्यवस्था के शुरू होने से माल का समय पर पहुंचना सुनिश्चित होगा। अधिकारी माल वाहन को 30 मिनट से अधिक देर तक नहीं रोक सकेंगे। अगर ऐसा किया तो उन्हें पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। इससे सभी प्रकार की हेराफेरी रोकी जा सकेगी।
तोरणलाल ध्रुव, ज्वाइंट कमिश्नर, जीएसटी, बिलासपुर
रोकी जा सकेगी हेराफेरी : इस व्यवस्था के शुरू होने से माल का समय पर पहुंचना सुनिश्चित होगा। अधिकारी माल वाहन को 30 मिनट से अधिक देर तक नहीं रोक सकेंगे। अगर ऐसा किया तो उन्हें पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। इससे सभी प्रकार की हेराफेरी रोकी जा सकेगी।
तोरणलाल ध्रुव, ज्वाइंट कमिश्नर, जीएसटी, बिलासपुर