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निलंबित आईपीएस जीपी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, राजद्रोह के मामलों में अंतरिम आवेदन खारिज

locationबिलासपुरPublished: Jul 24, 2021 09:48:22 am

Submitted by:

Ashish Gupta

आय से अधिक सम्पत्ति और राजद्रोह के मामले में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) के दोनों आवेदनों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस एन.के. व्यास की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था।

बिलासपुर. आय से अधिक सम्पत्ति और राजद्रोह के मामले में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) के दोनों आवेदनों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस एन.के. व्यास की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। दोनों मामलों में कोर्ट ने आदेश पारित किए। इसके साथ ही सिंह की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस डायरी देखने के बाद जांच पर रोक लगाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एडीजी जीपी सिंह ने निचले कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बाद उसे वापस ले लिया। इस आधार पर कार्रवाई रोकने के लिए अंतरिम राहत देने का उनका पहला आवेदन निरस्त किया जाता है। राजद्रोह के मामले पर कोर्ट ने कहा कि जांच रोकना उचित नहीं। कोर्ट ने दोनों आवेदनों को खारिज कर अंतरिम राहत नहीं दी।

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बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने निलंबित एडीजी सिंह के निवास पर छापा मारा था। इस दौरान 10 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस छापे की जद में निलंबित एडीजी सिंह के करीबी लोग भी आए हैं।
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