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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस डायरी देखने के बाद जांच पर रोक लगाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एडीजी जीपी सिंह ने निचले कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बाद उसे वापस ले लिया। इस आधार पर कार्रवाई रोकने के लिए अंतरिम राहत देने का उनका पहला आवेदन निरस्त किया जाता है। राजद्रोह के मामले पर कोर्ट ने कहा कि जांच रोकना उचित नहीं। कोर्ट ने दोनों आवेदनों को खारिज कर अंतरिम राहत नहीं दी।यह भी पढ़ें: तीसरी लहर में कुपोषित बच्चों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती, इन बातों का रखें ध्यान
बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने निलंबित एडीजी सिंह के निवास पर छापा मारा था। इस दौरान 10 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस छापे की जद में निलंबित एडीजी सिंह के करीबी लोग भी आए हैं।