.मदन वाड़ा में माओवादी हमले में पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में इंक्वायरी कमीशन द्वारा पेश रिपोर्ट को चुनौती देते हुए निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अंतरिम राहत के रूप में उन्होंने कमीशन द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव के मदनवाड़ा गांव के पास 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिसमें तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवानों की शहादत हो गई। मामले को लेकर शंभू नाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी जिसको लेकर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रिपोर्ट की आगामी कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को स्वीकार करने और मुकेश गुप्ता द्वारा पेश अंतरिम राहत के आवेदन पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। मामले में जस्टिस आर सी एस सामंत ने आयोग की रिपोर्ट एवं अनुशंसा के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया यह पाया कि उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत जारी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने आवेदक मुकेश गुप्ता को अंतरिम राहत देने से मना करते हुए उनके अंतरिम आवेदन को खारिज कर शासन को नोटिस जारी किया।