scriptजिले की शराब दुकानों को बंद रखने की अवधि 7 अप्रैल तक बढ़ाई गई | The period of closure of liquor shops in the district was extended til | Patrika News

जिले की शराब दुकानों को बंद रखने की अवधि 7 अप्रैल तक बढ़ाई गई

locationबिलासपुरPublished: Mar 31, 2020 07:58:36 pm

Submitted by:

GANESH VISHWAKARMA

जिले की सभी देशी.विदेशी शराब दुकानों को बंद रखने की अवधि सात अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ आपातकालीन स्थिति से निपटने व आवश्यक सहायता के लिए अपर कलेक्टर बीसी साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

कोरोना का असर: लॉकडाउन के बीच अब 31 मार्च तक पूरी तरह बंद रहेंगीं शराब की दुकानें

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बिलासपुर। जिले की सभी देशी.विदेशी शराब दुकानों को बंद रखने की अवधि सात अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ आपातकालीन स्थिति से निपटने व आवश्यक सहायता के लिए अपर कलेक्टर बीसी साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। कलेक्टर डॉ . संजय अलंग ने मंगलवार को जिले में स्थित सभी देशी, विदेशी मदिरा दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट बार, छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेज कार्पोरेशन लिंगियाडीह तथा भाण्डागार गतौरी को 1 से 7 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है।

आपातकालीन नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर साहू
नोवेल कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने एवं आवश्यक सहायता के लिए जिला स्तर पर अपर कलेक्टर बीसी साहू को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साहू का मोबाइल नंबर 94252- 04172 है। नियुक्त नोडल अधिकारी जिला,अनुविभाग स्तर पर गठित नियंत्रण कक्षों, इमरजेंसी सेवा के साथ समन्वय स्थापित कर आवष्यक कार्य संपादित करेंगे।

मध्यान्ह भोजन का अनाज ३-४ अपै्रल को वितरण
जिले के शालाओं के अवकाश के दिनों में मध्यान्ह भोजन अंतर्गत बच्चों को 40 दिन का सूखा खाद्यान्न चावल एवं दाल का वितरण ३ व ४ अपै्रल को को किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पूर्व ग्राम में मुनादी के द्वारा पालकों को इससे अवगत कराया जाएगा । निर्धारित तिथि को शाला के सामान्य समय सुबह 7 से 12 बजे तक खाना बनाने वाले एजेंसी के प्रतिनिधि के समक्ष शाला प्रमुख या मध्यान्ह भोजन प्रभारी शिक्षक द्वारा प्राथमिक शाला के बच्चों हेतु मार्च एवं अप्रैल ु कुल 40 दिवस के लिए चावल 4 किलोग्राम तथा अपर प्राथमिक शाला के बच्चों के लिये 6 किलोग्राम प्रति छात्र प्रदान किया जाएगा। इसी तरह दाल प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए 8 सौ ग्राम एवं अपर प्राथमिक शाला के बच्चों हेतु 1.2 किलोग्राम प्रदान किया जाएगा। वितरण के समय बच्चों को पालकों से बच्चों की उपस्थिति पंजी के मार्च माह के पृष्ठ में ही बच्चों के नाम के सम्मुख हस्ताक्षर लेते हुए चावल एवं दाल की मात्रा का उल्लेख किया जाएगा ।
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