ट्रेनों से आने-जाने वालों के लिए उनका टिकट ही ई-पास के रूप में मान्य होगा।
जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 से 21 अप्रैल तक पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बुधवार सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल को अर्धरात्रि तक यह लागू रहेगा। इस दौरान जिले में धारा 144 लागू है। वहीं शासकीय कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। लेकिन शासकीय कामकाज को निपटाने के लिए प्रत्येक विभाग में चुनिंदा अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग दिनों के लिए ड्यूटी लगाई गई है,जिनकी ड्यूटी रहेगी वे ही कार्यालय जाएंगे। जिला प्रशासन ने अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
मेहमान पंजी बनाए
कलेक्टर ने जिले के सभी ग्रामों में ग्राम कोटवार को मेहमान पंजी संधारित करने के निर्देश दिए गए है। जिसमें ग्रामों में किसी भी अजनबी या बाहर से आए हुए व्यक्तियों की पहचान की जा सके। इस पंजी में गांव से बाहर से आए व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री अंकित की जाए। राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों या विदेश से आने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल देने के आदेश दिए गए है।
ऑनलाइन ई-पास बनेगा
जिले में कंटेनमेंट अवधि में अत्यावश्यक सेवा के लिए जिले से अन्य जिले में जाने-आने हेतु जिला प्रशासन द्वारा ई.पास की व्यवस्था की गई है। आवेदक अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर सीजी कोविड़ 19 ई.पास एप डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक का फोटोग्राफ्स , पहचान पत्र, यात्रा के संबंध में दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है।
निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी तय
कोविड 19 संक्रमण के उपचार के लिए जिले में 17 निजी अस्पतालों को अनुमति प्रदान की गई है। उपचार के दौरान मरीजों, परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । इसे देखते हुए रेफरल संबंधी समन्वय अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति, डेथ बाडी मूवमेंट प्लान, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के उपचार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर लेने संबंधी अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायतों के निवारण एवं निजी अस्पतालों में समुचित समन्वय एवं सतत् निगरानी हेतु कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने विभिन्न अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।