जिले के कृषि उपसंचालक के पद पर रहने के दौरान रामगोपाल अहिरवार को राज्य शासन ने आर्थिक अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश की तीन माह की अवधि 5 जून को पूरी हो गई,लेकिन राज्य शासन ने इस अवधि में निलंबित उपसंचालक रामगोपाल अहिरवार को आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।
नियमों का हवाला देते हुए निलंबित उपसंचालक ने 7 जून को यहां उपसंचालक कार्यालय में उपस्थिति देते हुए संचालक कृषि, कृषि संचालनालय रायपुर के नाम से पत्र प्रभारी उपसंचालक को सौंपा गया। स्वमेव बहाली के नियम का हवाला देते हुए उप संचालक कृषि बिलासपुर का उल्लेख किया गया है। बहाल होने और उपस्थिति संबंधी प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त छग शासन कृषि एवंं जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय रायपुर, अफसर सचिव छग शासन कृषि, कलेक्टर, संयुक्त संचालक कृषि एवं उप संचालक कृषि को दी गई है। इससे जिले के कृषि उपसंचालक कार्यालय में वर्तमान में दो उप संचालक हो गए है। हालांकि प्रभारी उपसंचालक कृषि ने बहाली उपसंचालक कृषि का आवेदन संयुक्त संचालक को भेजा गया है।
आदेश का इंतजार
राज्य शासन की तरफ से बहाली आवेदन को लेकर किसी प्रकार का पत्र जिला कार्यालय में नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ स्वमेव बहाली के बाद उपसंचालक रामगोपाल अहिरवार अवकाश पर चले गए है। इसलिए फिलहाल कार्यालय में विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई है।
बहाली आवेदन का
पत्र भेजा गया
–उपसंचालक कृषि के स्वमेव बहाली होने के बाद कार्यालय में उपस्थिति दी गई है। यह पत्र उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है।
राकेश शर्मा, प्रभारी उपसंचालक कृषि, बिलासपुर