बिलासपुर

शुरु हुई सवर्णों को नौकरियों में आरक्षण की प्रक्रिया, सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर ऐसे मिल रही है जगह, ये हैं नियम

8 लाख सालाना कमाने वाले भी होंगे आर्थिक आरक्षण के हकदार, इससे अधिक को नहीं मिलेगा लाभ

बिलासपुरMay 09, 2019 / 12:26 pm

Murari Soni

शुरु हुई सवर्णों को नौकरियों में आरक्षण की प्रक्रिया, सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर ऐसे मिल रही है जगह, ये हैं नियम

बिलासपुर . सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण तब मिलेगा जब उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक होगी। इससे अधिक आय पर ऐसे वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आय का अलग-अलग दायरा निर्धारित किया गया है। बिलासपुर अनुभाग में आर्थिक आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया
गया है। केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भारत सरकार ने 31 जनवरी 2019 को दिशा निर्देश और मापदंड तय किए हैं। केंद्र सरकार के परिपत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति प्रमाण जारी करने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने जारी किया है।

एससी,एसटी, ओबीसी के अतिरिक्त आरक्षण
केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान में प्रचलित आरक्षण को छोडकऱ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा ।
इनको मिलेगा आरक्षण का लाभ
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों आरक्षण देने का आधार तय किया गया है। इनमें पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले इस श्रेणी में आएंगे । नगर निगम , नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में एक हजार स्क्वेयर फीट तक आवासीय मकान , एक सौ स्क्वेयर फीट तक प्लाट , दो सौ स्क्वेयर फीट तक आवासीय प्लाट है, वे ही इसके पात्र हो सकेंगे ।
तहसीलदार से नीचे के अधिकारी प्रमाण पत्र नहीं दे सकेंगे
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार तहसीलदार से नीचे के अधिकारियों को नहीं दिया गया है। जो अधिकारी यह प्रमाण पत्र बना सकेंगे इनमें जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर , अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ,एसडीएम , तहसीलदार शामिल है।

शासन के निर्देशों का पालन होगा
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए है। इस दिशा-निर्देश के अनुरूप आरक्षण प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे ।
डॉ. संजय अलंग, कलेक्टर ,बिलासपुर

तहसीलदार अधिकृत
बिलासपुर तहसील में आर्थिक आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है। तहसीलदार ऐसे आवेदनों की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे ।
कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम,बिलासपुर
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.