जीएसटी में छूट जून माह तक दी गई थी। यह अवधि समाप्त हो गई है। अब सामान्यत: रिटर्न भरने की समय सीमा है। उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। यह छूट जीएसटी जमा करने वाले सभी वर्गों के लिए थी। इसके लिए विभाग की तरफ से फिलहाल कोई आकलन नहीं किया गया है। इसी तरह आयकर के रिटर्न जमा करने लिए समय सीमा निर्धारित थी। केंद्रीय संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकार, अद्र्धशासकीय संस्थाओं में फिलहाल वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।
छूट दिए पर रिकार्ड नहीं बना
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुरूप लोन लेने वालों को ब्याज दर में तीन माह की छूट दी गई। इसलिए इसका किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया है।
-अजय दुबे, लीड बैंक अधिकारी,बिलासपुर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
मोरोटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में २८ सितंबर को फैसला आने वाला है। इस फैसले के बाद ही वस्तुस्थिति तय होगी।
-टीबीएस उदय कुमार,आरएम,छग ग्रामीण बैंक,बिलासपुर
छूट की अवधि समाप्त
जीएसटी जमा करने के लिए छूट की अवधि जून माह तक थी। इसके बाद कोई नया दिशा निर्देश नहीं आया है।
-आरएन साय,ज्वाइंट कमिश्नर क्रमांक एक जीएसटी,बिलासपुर