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भाटिया वाइन फैक्ट्री में सेनेटाइजर निर्माण में लगे मजदूर की मौत,जाँच में जुटी पुलिस

locationबिलासपुरPublished: Apr 01, 2020 03:47:09 pm

Submitted by:

CG Desk

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के लिए राज्य सरकार ने 22 मार्च को अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर के औद्योगिक निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया ।

dead body in ajmer

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बिलासपुर। रायपुर-बिलासपुर हाइवे में सरगाँव के धुमा गाँव स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई है। मृतक मजदूर का नाम जितेन्द्र निषाद है, जो कि धमनी गाँव का रहने वाला था। बताया जा रहा जिस समय जितेन्द्र की मौत हुई वो सेनेटाइजर बनाने का काम कर रहा था। जितेन्द्र की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
डीएसपी नवनीत कौर छाबड़ा का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत की वजह हार्ट अटैक लग रही है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद सही कारण पता चल पाएगा। सरगाँव पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बचाव और रोकथाम से बचाव के लिए भाटिया वाइन फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर सेनेटाइजर का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में मृतक जितेन्द्र निषाद भी लगा था।

बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लिया निर्णय
छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के लिए राज्य सरकार ने 22 मार्च को अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब साॅल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है। राज्य शासन के खाद्य और औषधि नियंत्रक प्रशासन द्वारा मुंगेली जिले के मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) और दुर्ग जिले के मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) को यह लाइसेंस एक साल के लिए प्रदान किया गया है। इससे अब राज्य में हैण्ड सैनिटाईजर की सुचारू आपूर्ति में मदद होगी।

गौरतलब है कि कोराना वायरस (कोविड-19) को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है, साथ ही भारत सरकार द्वारा हैण्ड सैनिटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के लिए हैण्ड सैनिटाईजर की आवश्यकता और मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन डिस्टलरियों को यह अनुमति प्रदान की गई है।अल्कोहल आधारित हैण्ड रब साॅल्यूशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित है।
खाद्य और औषधि नियंत्रक प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत उपरोक्त दोनो डिस्टिलरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिकमण्ड फार्मूला के आधार पर अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनेटाईजर के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही प्रति 200 मिलीलीटर सैनिटाईजर के लिए एक सौ रूपए मूल्य भी निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा मात्रा होने पर उसी अनुपात में मूल्य निर्धारित होगा।
मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) और दुर्ग मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) में अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर के उत्पादन की सप्लाई की माॅनिटरिंग क्रमशः ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वरी नारायण और ड्रग इंस्पेक्टर आशीष कुमार पाण्डेय करेंगे।
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