मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एएच लड्ढा ने की। जज ने 50 पन्ने के अपने आदेश में केतन कक्कड़ के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने की सलमान खान की माँग को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि कक्कड़ ने ऐसे दस्तावेजों को पेश करते हुए पुष्टि की थी कि सलमान ने उन्हें अपनी जमीन पर आने से रोक दिया था। कोर्ट ने तर्क दिया, “प्रतिवादी (कक्कड़) ने तर्क दिया कि वो वादी (खान) द्वारा किए गए अवैध कार्यों में एक व्हिसिलब्लोअर हैं और उसी के समर्थन में डॉक्यूमेंटेड कंटेंट बनाने के बाद उचित सावधानी के साथ जनहित में ये आरोप लगाए हैं। इसलिए प्रारंभिक चरण में मुझे लगता है कि प्रतिवादी की दलील वादी के प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में अधिक संभावित है।”
कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “चूँकि वादी (खान) यह समझाने में विफल रहा है कि यह उससे कैसे संबंधित है और प्रतिवादी (कक्कड़) ने उचित दलील दी, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, इसलिए मैं निषेधाज्ञा देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।”
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पनवेल में सलमान खान का फॉर्म हाउस है। इसी के बगल में कक्कड़ का भी एक प्लॉट है। उनका आरोप है कि प्लॉट तक जाने के रास्ते को अभिनेता ने ब्लॉक कर दिया है। हाल ही में सलमान खान के वकील प्रदीप गाँधी ने अदालत को बताते हुए कहा था कि केतन ने सलमान पर आरोप लगाया है कि सलमान ‘डी गैंग के फ्रंट मैन’ हैं। सलमान के धर्म पर टिप्पणी की। उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं का करीबी बताया। यह भी दावा किया कि सलमान बच्चों की तस्करी में शामिल हैं और उनके फार्म हाउस में कई फिल्म स्टार्स की लाशें दफन हैं। इसके साथ ही सलमान के वकील ने सभी आरोपों को खारिज किया था।
आपको बता दें सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ विवादों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही उनके खिलाफ अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एक जर्नलिस्ट द्वारा दायर किए गए मारपीट मामले में एक समन जारी किया था। उनके बॉडीगार्ड शेरा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। दोनों को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है।