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दीपिका के जिलेट एड पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार

Published: Nov 09, 2015 10:20:00 am

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जिलेट के रेजर एड पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है

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नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जिलेट के रेजर एड पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। रेकिट बेंकाइजर कंपनी ने दावा किया था कि एड से उसके हेयर रिमूवल क्रीम को कमतर दिखाया गया है जिसके कारण उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है।


दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एक पीठ ने प्रॉक्टर ऐंड गैंबल हाइजीन ऐंड हेल्थ केयर लिमिटेड और जिलेट इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजे और रेकिट की याचिका पर उनसे जवाब मांगा। लेकिन रेकिट ने उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए २० नवंबर की तारीख तय की गई है। इससे एक दिन पहले एकल न्यायाधीश रेकिट की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

तीन नवंबर को सिंगल जज बेंच ने रेकिट की याचिका पर नोटिस जारी किया था और एड पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए 19 नवंबर को सुनवाई तय की थी।

बता दें कि रेकिट ने दावा किया था कि जिलेट के विज्ञापन वीनस रेजर से उसके प्रोडक्ट – वीट हेयर रिमूवल क्रीम की इमेज कमजोर होती है क्योंकि विडियो में उसके प्रोडक्ट को ‘वही पुराना’ बताया गया है। रेकिट ने कहा है कि विडियो में क्रीम के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला उसका खास स्पेचूला दिखाया गया है। कंपनी ने अपने याचिका में कहा है कि यदि प्रसारण को रोका नहीं जा सकता है तो कम से कम स्पेचूला को धुंधला कर दिया जाए। लेकिन बेंच ने कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है।
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