script5 जनवरी को होगी रेमो की जमानत याचिका पर सुनवाई | Remo hearing will be on 5 th january for bail petition | Patrika News

5 जनवरी को होगी रेमो की जमानत याचिका पर सुनवाई

Published: Jan 02, 2016 11:36:00 am

अदालत ने जमानत याचिका पर पुलिस की राय मांगी जिस पर अब पांच जनवरी को
सुनवाई होनी है। खुद को निर्दोष बताते हुए रेमो ने कहा कि
उनको मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

remo fernande

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मुंबई।पॉप सिंगर रेमो फर्नांडिस पर नाबालिग लड़की को धमकाने के आरोप पर केस दर्ज किया गया था।उस वक्त रेमो विदेश यात्रा पर गए हुए थे। रेमो शुक्रवार को विदेश यात्रा से लौट आए है।गोवा की स्थानिय अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की है।

गोवा की बाल अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई को अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया जिसके बाद उनके वकील राजीव गोम्स ने बताया कि रेमो शुक्रवार सुबह की एक उड़ान से गोवा पहुंच गए हैं।

गोवा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग लड़की के लिए कथित तौर पर अपशब्दों के इस्तेमाल और उसे धमकाने को लेकर पुलिस ने 62 वर्षीय गायक पर मामला दर्ज किया था। पीड़िता को कथित रूप से रेमो के बेटे ने अपनी कार से टक्कर मार दी थी जिसके बाद वह इस अस्पताल में भर्ती थी। रेमो यूरोप की यात्रा के लिए सात दिसंबर को गोवा से रवाना हुए थे। रेमो के वकील शुक्रवार को न्यायाधीश वंदना तेंदुलकर की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

अदालत ने जमानत याचिका पर पुलिस की राय मांगी जिस पर अब पांच जनवरी को सुनवाई होनी है। खुद को निर्दोष बताते हुए रेमो ने अपनी याचिका में कहा कि उनको मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस लड़की को जोहान की कार से टक्कर लगी थी, उसने उनसे तीन लाख रुपए की मांग की जबकि उन्होंने मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए देने की पेशकश की थी।

याचिका में कहा गया है कि गायक मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने पुर्तगाली नागरिकता हासिल कर ली है और फिलहाल उनके पास पुर्तगाली पासपोर्ट है। आरोपी ने कहा कि यद्यपि वह पुर्तगाली नागरिक हैं लेकिन गोवा से उनका संबंध है, यहां पर उनकी कुछ संपत्ति है और उनके परिवार के सदस्य यहां हैं। उन्होंने कहा कि गोवा और भारत में उनके व्यवसायिक हित हैं इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वे फरार हैं और सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। रेमो ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने दुर्घटना के बाद तीन दिसंबर को पीड़िता से मुलाकात की थी और उसके इलाज और यात्रा के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा देने की पेशकश की थी। इसमें कहा गया है, लेकिन यह स्तब्ध कर देने वाला था कि घायल लड़की की छोटी बहन ने बहुत ही अशिष्ट तरीके से बात की और कहा कि उन्हें कम से कम तीन लाख रुपए देने चाहिए।

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