दरअसल फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ का प्रमोशन करने के दौरान सलमान खान ने आपत्तीजनक शब्द का इस्तेमाल किया था।इसके बाद कमल वाल्मीकि ने अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 153A, 499 और 500 के तहत आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था।वाल्मीकि समाज का आरोप था कि सलमान ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उससे समाज की भावना आहत हुई हैं। इसके साथ ही शिल्पा शेट्टी ने भी यह बताने के लिए कि वह घर पर कैसी दिखती हैं, आपत्तीजनक जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया।
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बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ओर न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अधिवक्ता एनके कौल के इस अनुरोध पर विचार किया कि सलमान खान के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। कौल ने कहा कि अभिनेता के खिलाफ दिल्ली , गुजरात , राजस्थान और मुंबई में कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज हुए सभी 6 मामलों पर रोक लगा दी है। कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला लेगी कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
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