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कोरोना वायरस: बदायूं में 13 पहुंचा आंकड़ा, लॉक डाउन में नहीं मिलेगी छूट

locationबदायूंPublished: Apr 20, 2020 08:37:58 am

Submitted by:

jitendra verma

जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अब यहाँ लॉक डाउन में छूट नहीं मिलेगी
 

कोरोना वायरस: बदायूं में 13 पहुंचा आंकड़ा, लॉक डाउन में नहीं मिलेगी छूट

कोरोना वायरस: बदायूं में 13 पहुंचा आंकड़ा, लॉक डाउन में नहीं मिलेगी छूट

बदायूं। जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रविवार रात आई रिपोर्ट में पांच और संदिग्धों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिसमे दो कोतवाली इलाके के जालंधरी सराय के दो, कबूलपुरा के दो और एक मरीज दहगंवा का है। इसमें जालंधरी सराय में पहले मरीज की माँ और भाई एवं कबूलपुरा के उसके दो रिश्तेदार शामिल हैं। जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ कर 13 हो गई है। इसके पहले शनिवार को भी कोरोना के तीन मामले सामने आए थे।जिले में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 12 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं और इलाकों को सील कर दिया गया है।जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अब यहाँ लॉक डाउन में छूट नहीं मिलेगी
12 हुए हॉट स्पॉट

जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के 13 केस होने के जिले में 12 हॉट स्पॉट हो गए हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। इन इलाकों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सेनेटाइजेशन का कार्य करने वालों को ही जाने की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही जिले में आज से मिलने वाली लॉक डाउन में छूट नहीं दी जाएगी। लॉक डाउन का पालन पहले की तरह ही कड़ाई से कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि कोई नया दफ्तर नहीं खुलेगा और न ही कोई निर्माण गतिविधि शुरू होगी।
किसी नई फैक्ट्री में काम भी नहीं शुरू होगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास की फिर से समीक्षा की जाएगी और डोर टू डोर सप्लाई करने वाले डिलीवरी बॉय का रेंडम स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कन्टेनमेन्ट जोन की परिधि से बाहर है , उनमें कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन आदि से सम्बन्धित आवश्यक कार्य कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संचालित किए जाएंगे। जिन निमयों और कानूनों के तहत लॉकडाउन चल रहा था। वह उसी प्रकार शक्ति से एवं प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। बिना वैध पास के आवागमन, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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