रेप के मामले में दो सिपाहियों को 25-25 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
दोनों सिपाहियों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2014 में नाबालिग के साथ किया था रेप।

बदायूं। जिले के मूसाझाग थाना परिसर के अंदर नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो, बदायूं ने दो सिपाहियों को 25-25 साल की सज़ा सुनाई। साथ ही दोनों सिपाहियों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इन सिपाहियों ने बदायूं के थाना मूसाझाग में 31 दिसम्बर 2014 को नाबालिग लड़की का अपहरण कर थाने के अंदर कमरे में उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था।
ये था मामला
बदायूं के थाना मूसाझाग में तैनात रहे सिपाही वीरपाल और अवनीश ने 31 दिसम्बर 2014 को पड़ोस के ही गांव की एक नाबालिग लड़की का उसके गांव से ही अपहरण किया और थाने के अंदर अपने कमरे में लाकर सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार करने के बाद दोनों सिपाहियों ने लड़की को उसके गांव में छोड़ दिया था। घर पहुंचकर लड़की ने पूरी घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। लड़की अपने परिजनों के साथ पुलिस के आला अधिकारियों से मिली, जिसका मुकदमा थाना पर पंजीकृत किया गया था। घटना के कुछ दिनों के बाद दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में दोनों सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
ये कहना है एडवोकेट का
इस बारे में एडवोकेट अरविंद शर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 में सिपाही वीरपाल और अवनीश ने एक गांव से नाबालिग का अपहरण कर उसका थाना मूसाझाग में स्थित अपने कमरे में रेप किया और उसे वापस गांव के पास छोड़कर भाग गए। इस संबंध में पीड़िता के चाचा ने थाना मूसाझाग में शिकायत दर्ज कराई थी । उसके बाद इस केस का विभिन्न न्यायालयों में ट्रायल चला। फिर पॉक्सो एक्ट होने के चलते अंतिम ट्रायल स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट में चला। इस मामले में दोनों सिपाहियों को दोषी मानते हुए 25-25 साल की सज़ा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने दोनों सिपाहियों पर 45-45 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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