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Budget 2021: सेक्शन-80C के तहत टैक्स छूट लिमिट 3 लाख करने की मांग, जानिए क्यों है जरूरी

locationनई दिल्लीPublished: Jan 22, 2021 02:00:44 pm

-फिक्की का कहना है इस फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट बढ़ाकर कर देना चाहिए 3 लाख।-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी देश का बजट। फिक्की ने की टैक्स छूट दायरा बढ़ाने की मांग।-फिक्की ने कहा कि लंबे समय टैक्स पॉलिसी में कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए हैं, ताकि निवेशक उत्साहित होकर निवेश करें।
 
 

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बजट 2021 (budget 2021) में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। जाहिर सी बात हैं कि बजट से लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। सैलरी क्लास वालों को इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिलने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ‘FICCI‘ ने कहा है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट बढ़कार 3 लाख रुपए तक कर देना चाहिए। फिक्की का कहना है कि बजट 2021 अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक तरह से रोडमैप तय करने वाला होगा।

 

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निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट
हर साल की तरह इस साल का बजट 1 फरवरी को आएगा। इस साल भी इंडस्ट्री चैम्बर्स और दूसरी कॉर्पोरेट बॉडीज फाइनेंस मिनिस्टर को बजट 2021 में जरूरी डिमांड रख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को देश का बजट पेश करेंगी। बजट से पहले इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की ने अपने प्री. बजट सिफारिशों में कहा कि सेक्शन 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की अभी मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मांग रखी है।

पर्सनल टैक्स सेविंग में बढ़ोतरी संभव
फिक्की ने अपनी मांग में कहा है कि ऐसा करने से निवेश में बढ़ोतरी होगी और व्यक्तिगत तौर पर टैक्स सेविंग में बढ़ोतरी होगी। फिक्की का कहना है कि जब कई निवेश और खर्च क्लब हो जाते हैं तो कई बार व्यक्तिगत तौर पर निवेशक आगे और निवेश करने को लेकर हतोत्साहित हो जाता है।

 

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निवेशकों को लुभाने के लिए टैक्स पॉलिसी में बदलाव जरूरी
सेक्शन 80 सी को लेकर फिक्की ने कहा कि लंबे समय और छोटी अवधि के बीच सेविंग में काफी अंतर है। लंबे समय से टैक्स पॉलिसी में कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए हैं, ताकि निवेशक इसको लेकर उत्साहित हों। 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट लिमिट की घोषणा 2014 के बजट में की गई थी। तब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे।

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