
रियल एस्टेट: घर खरीद पर अब मिलेगी साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट
नई दिल्ली । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किफायती घर खरीदने पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है। इसके लिए घर की कीमत अधिकतम 45 लाख होनी चाहिए। इस लाभ को पाने के लिए पहले से कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सस्ते घर खरीदारों को आयकर की धारा 80 ईईए के तहत ब्याज अदाएगी पर कर छूट मुहैया कराई जाएगी। यह कर छूट होम लोन के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाली 2 लाख रुपए के डिडक्शन से अलग है। इस तरह खरीदार 3.5 लाख तक कर छूट का लाभ ले सकते हैं।
80 सी के तहत 1.5 लाख की छूट -
घर खरीदारों को ब्याज चुकाने के अलावा मूल धन पर भी आयकर की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इससे पहले भी सरकार ने घर की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी की कीमत और स्टाम्प ड्यूटी में 20 फीसदी तक के अंतर को मंजूरी प्रदान की है। यह सीमा दो करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए है। इससे घर का सपना पूरा हो सकेगा।
सभी को घर देने का लक्ष्य-
सभी के लिए सस्ता घर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तमंत्री ने होम लोन ब्याज पर मिलने वाली छूट को एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए के लिए बढ़ाया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट से पहले भी कई ऐसे फैक्टर रहे, जिनसे रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में था। अब घरों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पर लौटने में भी मदद मिलेगी।
कम होगा ईएमआइ का बोझ-
प्रॉपर्टी विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कोई घर खरीदार 45 लाख रुपए तक की कीमत का घर खरीदता है और 40 लाख रुपए का लोन लेता है, तो उसे साल के दौरान ब्याज की पूरी रकम पर छूट मिलेगी। अगर घर खरीदार 20 फीसदी के टैक्स स्लैब में आता है, तो इस छूट के बाद प्रभावी ब्याज दर 7 फीसदी से घटकर 5 फीसदी पर आ जाएगी। जहां तक ईएमआइ का सवाल है, तो नई छूट के बाद 40 लाख रुपए के लोन पर मासिक किस्त करीब 26,000 रुपए बैठेगी।
Published on:
05 Feb 2021 06:35 pm
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